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शहाबुद्दीन के मामले में सुनवाई नहीं
माले विधायक सत्यदेव राम व अमरनाथ यादव के ऊपर धरना के समय जानलेवा हमले से जुड़ा है मामला सीवान : शुक्रवार को मंडलकारा में गठित विशेष अदालत में शहाबुद्दीन से जुड़े एक मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन उच्च न्यायालय से सुनवाई पर रोक व अभियोजन पक्ष के विशेष अधिवक्ता जय प्रकाश सिंह के बीमार […]
माले विधायक सत्यदेव राम व अमरनाथ यादव के ऊपर धरना के समय जानलेवा हमले से जुड़ा है मामला
सीवान : शुक्रवार को मंडलकारा में गठित विशेष अदालत में शहाबुद्दीन से जुड़े एक मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन उच्च न्यायालय से सुनवाई पर रोक व अभियोजन पक्ष के विशेष अधिवक्ता जय प्रकाश सिंह के बीमार होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी. विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल समय से न्यायालय में बैठ गये. तिहाड़ जेल से शहाबुद्दीन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी करायी गयी. इस मौके पर अभियोजन की तरफ से सहायक अभियोजक रघुवर सिंह मौजूद थे. समाहरणालय पर माले विधायक सत्यदेव राम व अमरनाथ यादव के ऊपर धरना के समय जानलेवा हमले से जुड़ा हुआ है.
यह धरना कार्यक्रम गत 9 सितंबर 1998 का है. यह धरना माले कार्यालय से दो दिन पहले माले कार्यकर्ता केशव बैठा को शहाबुद्दीन समर्थकों द्वारा किये गये अपहरण को लेकर आयोजित था. इस मामले में आरोप है कि शहाबुद्दीन अपने 7-8 समर्थकों के साथ पिस्टल, माउजर, कारबाइन व राइफल से धरना स्थल पर माले नेताओं व कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला किया था. इस हमला में सत्यदेव राम मू अंगरक्षक हवलदार देवनाथ राम समेत कई लोग जख्मी हो गये थे. मामला देवनाथ राम के बयान पर नगर थाने में दर्ज कराया गया था. इस मामले में सभी गवाहों की गवाही हो चुकी है. अभी यह मामला सुनवाई के लिए चल रहा था. परंतु, शहाबुद्दीन द्वारा सरकारी खर्च पर अधिवक्ता की मांग की गयी थी.
इस पर तत्कालीन विशेष न्यायाधीश एसके पांडेय ने अभय कुमार राजन को सरकारी खर्च पर शहाबुद्दीन की पैरवी करने के लिए नियुक्त किया था. अभियोजन पक्ष ने इसी आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल कह है. इस पर सुनवाई के दौरान इस मामले की सुनवाई पर रोक लगी है. साथ ही अभियोजन की तरफ से विशेष अभियोजक जय प्रकाश सिंह बीमार चल रहे हैं. इसलिए इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी.
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