18.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

हत्या मामले में दंपती को उम्रकैद

सीवान : रास्ते को ले पट्टीदार को मौत के घाट उतारने के आरोप में पति-पत्नी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. आरोप सिद्ध होने के बाद शनिवार को पंचम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मो एजाजुद्दीन की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए सजा सुनायी. कोर्ट ने 50-50 हजार […]

सीवान : रास्ते को ले पट्टीदार को मौत के घाट उतारने के आरोप में पति-पत्नी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. आरोप सिद्ध होने के बाद शनिवार को पंचम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मो एजाजुद्दीन की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए सजा सुनायी. कोर्ट ने 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

साथ ही अर्थदंड की 85 प्रतिशत राशि पीड़ित पक्ष को देने का आदेश दिया है. राशि नहीं देने पर सजा की अवधि में छह माह की वृद्धि होगी. मालूम हो कि पचरुखी (जीबी नगर) थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव में 24 जुलाई ,2015 को रास्ते के विवाद को ले दो पक्ष आमने-सामने हो गये थे. इस मामले में एक पक्ष के बाबूचरण सिंह के भाई हृदयानंद सिंह को पड़ोसी राम प्रवेश सिंह, उनकी पत्नी विद्यावती देवी व संतोष कुमार ने दरवाजे पर ही चाकू, हसुआ से मार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था.

मारपीट में अचेत हृदया नंद सिंह को इलाज के दौरान सदर अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. इस घटना की प्राथमिकी भाई बाबू चरण सिंह के बयान पर पचरुखी थाना कांड संख्या 201/15 दर्ज की गयी थी. इस मामले के एक अारोपित संतोष कुमार का ट्रायल दूसरी अदालत में चल रहा है. पंचम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मो एजाजुद्दीन के कोर्ट ने गवाहों की गवाही व अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद राम प्रवेश सिंह व विद्यावती देवी को हत्या के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अभियोजन की तरफ से एपीपी रवींद्र नाथ शर्मा व बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता मनोज सिंह ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा.

न्यायालय ने दोनों पर लगाया 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड
अर्थदंड की 85 प्रतिशत राशि पीड़ित के परिजनों को देने का दिया आदेश
राशि नहीं देने पर सजा की अवधि में छह माह की होगी वृद्धि

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें