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तिहरे हत्याकांड में 12 दोषी करार

सीवान : आंदर के बरवा में 25 वर्ष पूर्व हुए चर्चित तिहरे हत्याकांड में गुरुवार को 12 लोगों दोषी करार दिये गये हैं. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इस मामले की सुनवाई के दौरान 12 अभियुक्तों को कांड का दोषी पाया है. न्यायालय ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 जून की तिथि […]

सीवान : आंदर के बरवा में 25 वर्ष पूर्व हुए चर्चित तिहरे हत्याकांड में गुरुवार को 12 लोगों दोषी करार दिये गये हैं. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इस मामले की सुनवाई के दौरान 12 अभियुक्तों को कांड का दोषी पाया है. न्यायालय ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 जून की तिथि मुकर्रर की है. गौरतलब हो कि जामुन का पेड़ काटने को पर हुए विवाद में एक पक्ष के तीन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था.

मालूम हो कि 25 वर्ष पूर्व जामुन का पेड़ काटने को लेकर आंदर थाने के बरवा गांव में 29 सितंबर, 82 को दो पक्ष आमने-सामने हो गये थे. इस घटना में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे के पक्ष के शिवशंकर पाठक, कन्हैया पाठक व ब्रजेश पाठक को मार डाला था. इस मामले में मृतक कन्हैया पाठक के पुत्र ब्रजेश पाठक के बयान पर 19 अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इस मामले के नामजद पांच अभियुक्तों की मृत्यु विचारण के दौरान हो गयी, जबकि दो अभियुक्त जुबेनाइल घोषित हैं.

उनका विचारण दूसरी अदालत में चल रहा है. इधर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश राय की अदालत ने कांड के शेष 12 अभियुक्तों को कांड का दोषी पाया. इनमें पहवारी पाठक, अमरनाथ पाठक, उमानाथ पाठक, योगेंद्र पाठक, रामसुरेश पाठक, रामबिलास पाठक, तारकेश्वर पाठक, बच्चा पाठक, रघुनाथ पाठक, व्यास पाठक, राधेश्याम पाठक व हरेंद्र पाठक शामिल हैं. न्यायालय ने इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 मई की तिथि को मुकर्रर की है.

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुभाष्कर पांडेय ने अपना-अपना पक्ष रखा.
13 को सुनायी जायेगी सजा
जामुन का पेड़ काटने को लेकर 25 वर्ष पूर्व हुई
थी घटना
पेड़ काटने के विरोध में तीन लोगों की कर दी गयी थी हत्या
जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपितों को दिया दोषी करार

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