दुकानदार को एक वर्ष की सुनायी गयी सजा
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दुकानदार को एक वर्ष की सुनायी गयी सजा डुमरा कोर्ट : खाद्य पदार्थो में मिलावट करने के एक मामले में एसडीजेएम, सदर विक्रम कुमार ने दोनों पक्षों की दलिले सुनने के बाद शहर के मेन रोड स्थित बालाजी मिष्ठान भंडार के मालिक श्याम कुमार गुप्ता व पुत्र केशव कुमार को एक वर्ष का साधारण कारावास […]
डुमरा कोर्ट : खाद्य पदार्थो में मिलावट करने के एक मामले में एसडीजेएम, सदर विक्रम कुमार ने दोनों पक्षों की दलिले सुनने के बाद शहर के मेन रोड स्थित बालाजी मिष्ठान भंडार के मालिक श्याम कुमार गुप्ता व पुत्र केशव कुमार को एक वर्ष का साधारण कारावास व दो-दो हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. बताया गया हैं कि 17 मार्च 2009 को खाद्य निरीक्षक पदाधिकारी बिरेंद्र कुमार ने उक्त दुकान की मिठाई का सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा था, जिसमें मिलावट पायी गयी थी.
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