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पूर्व मुखिया के पति समेत दो को आजीवन कारावास

मिला न्याय. रवींद्र सिंह हत्याकांड में कोर्ट का आया फैसला पूर्व मुखिया के पति नरेंद्र सिंह व उसके सगे भाई विनोद सिंह को मिली सजा डुमरा कोर्ट : मेजरगंज थाना क्षेत्र के नरकटिया गांव में हुई रवींद्र सिंह हत्याकांड में एफटीसी कोर्ट टू के न्यायाधीश आरपी ठाकुर ने नरकटिया गांव निवासी नरेंद्र सिंह व विनोद […]

मिला न्याय. रवींद्र सिंह हत्याकांड में कोर्ट का आया फैसला

पूर्व मुखिया के पति नरेंद्र सिंह व उसके सगे भाई विनोद सिंह को मिली सजा
डुमरा कोर्ट : मेजरगंज थाना क्षेत्र के नरकटिया गांव में हुई रवींद्र सिंह हत्याकांड में एफटीसी कोर्ट टू के न्यायाधीश आरपी ठाकुर ने नरकटिया गांव निवासी नरेंद्र सिंह व विनोद सिंह नामक दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.
वहीं नरेंद्र सिंह की पत्नी सह पूर्व मुखिया कुमारी देवी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पूर्व मुखिया कुमारी देवी के पति नरेंद्र सिंह को आइपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 50 हजार अर्थ दंड तथा 27 आर्म्स एक्ट में अलग से 2 वर्ष की कारावास की भी सजा सुनायी है.
दोनों सजाये साथ-साथ चलेगी. कोर्ट ने अर्थ दंड की राशि मृतक के पुत्र को देने का आदेश दिया है. जबकि नरेंद्र सिंह के भाई विनोद सिंह को आइपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 27 आर्म्स एक्ट के तहत एक साल की कारावास की सजा सुनायी है. मामले में सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राम संयोग प्रसाद यादव व वरीय अधिवक्ता जयदेव झा ने पक्ष रखा.
वहीं बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता नरेंद्र प्रसाद सिन्हा व मधुशंकर सिंह ने पक्ष रखा. कोर्ट ने मामले सुनवाई करते हुए 31 अक्तूबर को दोनों को दोषी करार दिया था. वहीं सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए सात नवंबर की तिथि तय किया था.
बताते चले कि अगस्त 2013 में मेजरगंज थाना के नरकटिया गांव में बिजली का ट्रांसफॉर्मर लगाने को लेकर हुए विवाद में नरेंद्र सिंह व उनके भाई विनोद सिंह ने गांव के ही रवींद्र सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी थी. घटना की बाबत मृतक के चचेरे भाई देवेंद्र सिंह ने मेजरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें मुखिया कुमारी देवी, उसके पति नरेंद्र सिंह व विनोद सिंह समेत अन्य को आरोपित किया था.
पुलिसिया अनुसंधान में सामने आया की नरेंद्र सिंह ने अपने लाइसेंसी बंदूक से व उसके भाई विनोद सिंह ने नलकटुआ से फायर की थी. जिससे लगी गोली से रवींद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गयी थी. मामले में कुल 10 गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी थी.
2013 में हुई थी हत्या
एफटीसी कोर्ट टू के न्यायाधीश आरपित ठाकुर ने सुनायी सजा
साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने पूर्व मुखिया कुमारी देवी को किया बरी
ट्रांसफॉर्मर लगाने के विवाद में गोली मार कर की गयी थी मेजरगंज थाना के नरकटिया में रवींद्र की हत्या

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