डुमरा. भारत निवार्चन आयोग के निर्देश पर 14 अक्तूबर को मतदाताओं का नाम जोड़ने व नाम हटाने के लिए सभी मतदान केंद्रो पर विशेष अभियान का आयोजन किया जायेगा. जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौशन ने सभी बीएलओ को निश्चित रूप से कार्यावधि में मतदान केंद्र पर उपस्थित रहकर लोगों से दावा व आपत्ति प्राप्त करने का आदेश दिया है. डीएम ने विशेष अभियान में मतदान केंद्र पर अनुपस्थित रहने वाले बीएलओ पर कार्रवाई का आदेश दिया है.
आयु प्रमाण को लेकर निर्देश
आयोग ने एक जनवरी 2018 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले आवेदक हीं फार्म छह में उक्त फार्म पर हस्ताक्षर व घोषणा अनिवार्य रूप से भरेंगे. आवेदक आयु संबंधी प्रमाण पत्र के रूप में जन्म प्रमाण पत्र या विद्यालय में दर्ज जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र लगायेंगे. जन्म प्रमाण दस्तावेज के लिए इसके अतिरिक्त वर्ग पांच व आठ के अंक पत्र पर अंकित जन्म तिथि, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट व आधार के अलावा आवेदक के माता-पिता द्वारा दिया गया आवेदक की आयु संबंधी साक्ष्य भी मान्य होगा. इसके अतिरिक्त पंचायत के सरपंच व नगर पंचायत के सदस्य द्वारा दिया गया आवेदक के आयु संबंधी घोषणा भी वैद्य होगा. उप निर्वाचन अधिकारी प्रेम प्रकाश ने बताया कि आवेदक द्वारा आवेदित मतदान केंद्र पर निबंधन के लिए उक्त स्थान पर मामूली तौर पर निवासी होना अनिवार्य है. इआवेदक को फार्म के साथ बैंक पासबुक, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, किरायानामा व कोई भी प्राप्त की गयी पोस्टल का पता मान्य होगा.