डुमरा कोर्ट : बैरगनिया थाना के डुमरवाना गांव में चापाकल के हैंडिल से प्रहार कर उमेश पासवान नामक युवक की निर्मम हत्या के मामले में दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद एडीजे प्रथम किशोर कुमार सिन्हा ने डुमरवाना निवासी कारिक पासवान के पुत्र उमा पासवान को आजीवन करावास की सजा सुनायी है. साथ हीं 10 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है.
मामले में सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कमल कुमार ने पक्ष रखा. जबकी बचाव पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता देव कुमार ने पक्ष रखा. बताते चले की वर्ष 2010 में उमेश पासवान आरोपी उमा पासवान की पत्नी को भगा कर दिल्ली ले गया था. दो साल बाद वह उसकी पत्नी को लेकर गांव लौटा था. इससे नाराज उमा पासवान ने 25 मई 2014 को चापाकल के हैंडिल से प्रहार कर हत्या कर दी थी. घटना की बाबत थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. मामले में न्यायाधीश ने 11 अगस्त 2017 को आरोपी को दोषी करार दिया था.