पोक्सो मामले के आरोपित को दी जमानत

Updated:
विज्ञापन

प्रतीकात्मक तस्वीर

पटना उच्च न्यायालय ने पोक्सो मामले में आरोपी नीरज कुमार को जमानत दे दी है। वह 1 अप्रैल से शेखपुरा मंडल कारा में बंद था। जानिए पूरी खबर विस्तार से।

विज्ञापन

शेखपुरा. पोक्सो मामलों के आरोपी नीरज कुमार को पटना उच्च न्यायालय से जमानत की सुविधा प्राप्त हुई है. नीरज कुमार सदर प्रखंड के देवरा गांव के रहने वाले हैं. नीरज कुमार 1 अप्रैल से पोक्सो मामले में स्थानीय मंडल कारा में बंद है. इस संबंध में जानकारी देते हुए पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता बिपिन कुमार ने बताया कि एक नाबालिक के साथ यौन अपराध के मामले में नीरज कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. शेखपुरा पोक्सो न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका अस्वीकार किए जाने के बाद उसने इस मामले को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजकुमार के एकल पीठ में उभय पक्ष के दलीलों को सुनने के बाद नीरज कुमार को जमानत की सुविधा प्रदान की. जमानत की सुविधा मिलने के बाद अब इनको जेल से बाहर निकलने की आसार बन गए हैं. उधर जानलेवा हमले के मामले में सदर प्रखंड के कुसुंभा बेलदरिया गांव निवासी सागर बिन्द और मनीष बिन्द को भी पटना उच्च न्यायालय द्वारा जमानत की सुविधा प्राप्त हो गई है.

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन