पोक्सो मामले के आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत, जानलेवा हमले के दो आरोपितों को भी मिली राहत

Author Niranjan Kumar|Edited by Yuvraj Ratan
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पोक्सो मामले के आरोपी को जमानत

प्रतीकात्मक तस्वीर

Sheikhpura News : पोक्सो मामले में जेल में बंद आरोपी नीरज कुमार को पटना उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है. वहीं, जानलेवा हमले के दो अन्य आरोपियों सागर बिंद और मनीष बिंद को भी राहत मिली है. दोनों को न्यायालय के आदेश के बाद रिहाई का लाभ मिलेगा.

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Sheikhpura News : पोक्सो मामले में मंडल कारा में बंद आरोपी नीरज कुमार को पटना उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है. नीरज कुमार सदर प्रखंड के देवरा गांव के निवासी हैं और 1 अप्रैल से पोक्सो मामले में न्यायिक हिरासत में बंद थे.

पोक्सो न्यायालय ने खारिज की थी जमानत याचिका

पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता बिपिन कुमार ने बताया कि नाबालिग से जुड़े यौन अपराध के मामले में पुलिस ने नीरज कुमार को गिरफ्तार किया था. शेखपुरा स्थित पोक्सो न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद आरोपी ने पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की.

उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद दी जमानत

अधिवक्ता के अनुसार, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजकुमार की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नीरज कुमार को जमानत प्रदान की. जमानत मिलने के बाद उनके जेल से रिहा होने का रास्ता साफ हो गया है. हालांकि रिहाई न्यायालय द्वारा निर्धारित औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही होगी.

जानलेवा हमले के दो आरोपितों को भी मिली राहत

इसी क्रम में जानलेवा हमले के एक अन्य मामले में सदर प्रखंड के कुसुंभा बेलदरिया गांव निवासी सागर बिंद और मनीष बिंद को भी पटना उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है. दोनों आरोपितों को न्यायालय के आदेश के बाद विधिक प्रक्रिया पूरी होने पर रिहाई का लाभ मिलेगा.

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