छपरा(कोर्ट) : मकई के खेत मे घास काट रही एक महिला को जख्मी कर उसके साथ दो लोगों ने बारी बारी से दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने एक आरोपित को सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है, जबकि एक अन्य आरोपित की सत्र विचारण के दौरान ही मृत्यु हो चुकी है.
बुधवार को त्वरित न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश उमेश चंद्र श्रीवास्तव ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 379/98 के सत्रवाद 77/02 की सुनवाई करते हुए मामले में आरोपित बनाये गये खैरा थाना क्षेत्र के पटेढा निवासी कामेश्वर राय को भादवि की धारा 376 में सात वर्ष सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड जिसे नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है. ज्ञात हो कि आरोपित द्वारा अपने एक साथी मंगल राय के साथ मिल कर 19 सितंबर 1998 को अपने ही गांव की एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था.
जिसको लेकर महिला द्वारा मुफ्फसिल थाना में कामेश्वर राय और मंगल राय के विरुद्ध थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. जिसमें एक आरोपित की सत्र विचरण के दौरान ही मौत हो चुकी है.