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शहर के 45 वार्डों की 90 फीसदी चौहद्दी बदली

कवायद. वार्डों के प्रारूप की अधिसूचना जारी छपरा (सदर) : अधिसूचित छपरा नगर निगम के प्रस्तावित 45 वार्डों के प्रारूप का प्रकाशन शनिवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगर पालिका) सह डीएम दीपक आनंद ने कर दिया. नव गठित वार्डों के प्रारूप प्रकाशन के बाद पूर्व से छपरा नगर पर्षद में स्थित 44 तथा नये बने […]

कवायद. वार्डों के प्रारूप की अधिसूचना जारी

छपरा (सदर) : अधिसूचित छपरा नगर निगम के प्रस्तावित 45 वार्डों के प्रारूप का प्रकाशन शनिवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगर पालिका) सह डीएम दीपक आनंद ने कर दिया. नव गठित वार्डों के प्रारूप प्रकाशन के बाद पूर्व से छपरा नगर पर्षद में स्थित 44 तथा नये बने 45 वार्डों में से 90 फीसदी वार्डों की चौहद्दी में परिवर्तन हो गया है. ऐसी स्थिति में अधिसूचित छपरा नगर निगम के नये वार्डों के प्रारूप के बाद अधिकतर वार्डों का नंबर भी बदल जायेगा. नवगठित वार्डों के प्रारूप को छपरा नगर पर्षद कार्यालय परिसर, सदर एसडीओ कार्यालय परिसर, जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय परिसर तथा जिला पंचायत कार्यालय परिसर में भी आमजनों के अवलोकन के लिए प्रदर्शित कर दिया गया है जिससे आम जन अवलोकन कर दावा आपत्ति दे सके.
सदर अनुमंडल पदाधिकारी सह प्राधिकृत पदाधिकारी के अनुसार 2011 के जनसंख्या के आधार पर किसी भी वार्ड के लिए आदर्श जनसंख्या 4497 निर्धारित है. ऐसी स्थिति में आयोग के निर्देश के आलोक में इस जनसंख्या से एक हजार ज्यादा यानी 5497 तथा एक हजार कम यानी 3497 की जनसंख्या पर वार्डों का गठन हुआ है.उदाहरण के लिए पूर्व में छपरा नगर पर्षद के वार्ड नंबर 22 की जनसंख्या 2250 के करीब थी जिसमें सदर अस्पताल क्षेत्र के कुछ जनसंख्या को जोड़ कर वार्ड का रूप दिया गया है.
अब मतदाताओं को आपत्तियां दर्ज कराने का समय 25 फरवरी से 10 मार्च तक सदर एसडीओ के यहां तथा दर्ज आपत्तियों का निष्पादन 27 फरवरी से 15 मार्च तक करने की तिथि निर्धारित है. वहीं 20 मार्च को वार्डों की सूची पर प्रमंडलीय आयुक्त का अनुमोदन होगा तथा 23 मार्च को अंतिम रूप से वार्डों का गजट प्रकाशित हो जायेगा. नगर विकास विभाग के पत्र के अनुसार जबतक नगर निगम चुनाव तथा महापौर एवं उप महापौर का चुनाव नहीं होता तब तक छपरा नगर परिषद की मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद अपने सभी दायित्वों का निर्वहन करेंगे.
वहीं नगर निगम के गठन के बाद एक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नियुक्त होगा जो जिला पदाधिकारी या एडीएम रैंक का होगा. वहीं छपरा नगर निगम क्षेत्र में कम से कम दो अंचल होंगे. वहीं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नगर निगम के अपिलिय पदाधिकारी भी होंगे. नगर निगम क्षेत्र के वार्डों को दो अलग-अलग अंचलों में विभाजित करने के बाद संबंधित अंचलों के शिकायतों का निपटारा संबंधित अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी करेंगे.
2021 की जनगणना के बाद ही नगर निगम के क्षेत्र का होगा विस्तार
नगर विकास विभाग एवं सरकार ने प्रस्ताव पारित कर नये नगर निगम के क्षेत्र विस्तार पर तत्काल रोक लगा दी है. क्षेत्र का विस्तार 2021 के जनगणना के बाद ही होगा. इस प्रकार कम से कम अगले दो चुनाव तक छपरा नगर निगम क्षेत्र के विस्तार की संभावना नहीं है. आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए वार्डों का गठन 2011 के जनसंख्या के आधार पर ही किया जा रहा है.
ऐसी स्थिति में साढ़ा पंचायत, पूर्वी तेलपा, शेरपुर, विष्णुपुरा, मोना, फकुली, मुकड़ेरा आदि छपरा सदर एवं रिविलगंज प्रखंडों के पंचायतों के पूर्णत: या अंशत: क्षेत्रों के तत्काल नगर निकाय क्षेत्र में शामिल होने की संभावनाओं पर 2021 तक पूरी तरह विराम लग गया है. इसकी वजह 2021 की आम जनगणना का अंतिम प्रकाशन होते-होते वर्ष 2023-24 हो जायेगा.
क्या कहते है अधिकारी
अधिसूचित छपरा नगर निगम के गठित सभी 45 वार्डों के प्रारूप का प्रकाषन कर सभी संबंधित कार्यालयों में जनता के अवलोकन हेतु डिस्पले कर दिया गया है. वहीं प्रारूप के प्रकाशन पर आपत्ति प्राप्त करने का कार्य भी शुरू हो गया है. अधिकतर वार्डों के चौहद्दी में परिवर्तन हुआ है.
सुनील कुमार, सदर एसडीओ सह प्राधिकृत पदाधिकारी, छपरा

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