छपरा (कोर्ट) : गुजरात के उद्योगपति पुत्र सोहैल हिंगोरा के अपहरण मामले में अभियुक्त बनाये गये रांची के राकेश उर्फ़ डिम्पू के नियमित जमानत याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. शनिवार को एडीजे प्रथम अशोक कुमार गुप्ता ने डिम्पू के जमानत संख्या 322/17 पर सुनवाई करते हुए दो जमानतदारों द्वारा दस-दस हजार के दो बंध पत्र भरे जाने पर मुक्ति आदेश निर्गत करने का आदेश दिया है.
ज्ञात हो की हिंगोरा मामले की जांच कर रही सीआईडी की टीम ने डिम्पू को अपहरणकर्ताओं का सहयोगी मानते हुए उसे रांची से गिरफ्तार कर 20 दिसम्बर को छपरा कोर्ट में प्रस्तुत किया था. बताते चले कि रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के चुटिया निवासी राकेश डिंपू को सीआइडी की टीम ने हिंगोरा मामले में दर्ज नयागांव थाना कांड संख्या 111/13 में अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया है.