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नक्सली मामले के अभियुक्तों की जमानत पर हुई सुनवाई

लेवी नहीं देने पर कैंप पर हमला कर डेढ़ दर्जन वाहनों को फूंक दिया था छपरा (कोर्ट) : मुजफ्फरपुर के तुर्की रेल परिसर स्थित निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंप पर हमला कर दर्जनाधिक वाहनों को आग के हवाले करने के मामले में बनाये गये दो अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिका पर जिला जज ने सुनवाई […]

लेवी नहीं देने पर कैंप पर हमला कर डेढ़ दर्जन वाहनों को फूंक दिया था

छपरा (कोर्ट) : मुजफ्फरपुर के तुर्की रेल परिसर स्थित निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंप पर हमला कर दर्जनाधिक वाहनों को आग के हवाले करने के मामले में बनाये गये दो अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिका पर जिला जज ने सुनवाई की. मंगलवार को जिला जज रमेश तिवारी ने नक्सली मामले में मुजफ्फरपुर रेल थाने में दर्ज कांड संख्या 20/16 के दो अभियुक्तों व इसी जिले के सकरा थाने के भारती निवासी तथाकथित नक्सली धर्मेंद्र राम और मनोज राम की संयुक्त याचिका 264/17 पर सुनवाई की. जज ने मामले में अभियोजन से केस डायरी और निचली अदालत के अभिलेखों को अगली सुनवाई के पूर्व प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.
ज्ञात हो कि तुर्की स्थित निजी निर्माण कंपनी हरि कंस्ट्रक्शन के कैंप पर 26 मार्च, 2016 को नक्सलियों ने हमला किया था. हथियार बंद दर्जनों नक्सलियों ने कैंप के कर्मचारी व मजदूरों को हथियार के बल पर बंधक बना कैंप पर लगे डेढ़ दर्जन वाहनों, जिसमें ट्रैक्टर, मिलर,रोलर, जेसीबी, हाइड्रा, बोलेरो और बाइक शामिल थे, में आग लगा दी थी. नक्सली कंपनी के मालिक संजय सिंह से लेवी की मांग की गयी थी, जिसे नहीं देने पर घटना को अंजाम दिया था और जाते-जाते पुनः अंजाम भुगतने की धमकी दी थी. इस मामले में कैंप के गार्ड वैद्यनाथ सिंह ने एक प्राथमिकी दर्ज कराते हुए 30-35 नक्सलियों को अभियुक्त बनाया था.

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