छपरा. लोक शिकायत अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी. उक्त बातें डीएम दीपक आनंद ने शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित लोक प्राधिकार के उन्मुखीकरण की बैठक में कही. उन्होंने कहा कि यह अधिनियम पांच जून से पूरे राजय में लागू हो गया है. अब जनता को यह अधिकार प्राप्त है कि वे किसी परिवाद पर सुनवाई व उसपर किये गये निर्णयों की सूचना निश्चियत समय सीमा के बाद प्राप्त कर सके.
उन्होंने परिवादों व शिकायतों का निपटारा किसी भी सूरत में नियत समय 60 दिनों के अंदर करने की हिदायत उपस्थित अधिकारियों को दी. उन्होंने शिकायत अधिनियम की विस्तार से चर्चा करते हुए इसके राज्य से लेकर जिला व अनुमंडल स्तर तक के संगठन पर प्रकाश डाला. बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता राजेश कुमार, अपर समाहर्ता अरूण कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार, एएसपी सत्यनारायण कुमार, आपदा के प्रभारी पदाधिकारी शिवकुमार पंडित, निदेशक ग्रामीण विकास मंजीत कुमार आदि उपस्थित थे.