पहल अब तक छह मृतकों को चार लाख रुपये मृतक के हिसाब से अनुग्रह अनुदान तथा भवन पूर्णत: क्षतिग्रस्त होने पर 95 हजार एक सौ रुपये किया गया भुगतान
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बाढ़पीड़ितों को अनुग्रह राशि हो रही मुहैया
पहल अब तक छह मृतकों को चार लाख रुपये मृतक के हिसाब से अनुग्रह अनुदान तथा भवन पूर्णत: क्षतिग्रस्त होने पर 95 हजार एक सौ रुपये किया गया भुगतान छपरा (सदर) : गंगा, घाघरा व सोन नदियों में आयी बाढ़ के बाद एक ओर जहां बाढ़ पीड़ित को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन अपने स्तर […]
छपरा (सदर) : गंगा, घाघरा व सोन नदियों में आयी बाढ़ के बाद एक ओर जहां बाढ़ पीड़ित को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन अपने स्तर से प्रयास कर रहा है. वहीं पीड़ितों को अपने वर्तमान के साथ-साथ भविष्य में आशियाना समेट अन्य बुनियादी जरूरतों की चिंता सता रही है. बाढ़ के कारण किसी की झोपड़ी क्षतिग्रस्त हो गयी है तो किसी का मकान. किसी के मकान की आंशिक क्षति हुई है तो किसी के पूर्णत: कमोबेश यही स्थिति बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के किसानों के फसलों की है. किसानों के अधिकतर फसलें बाढ़ की पानी में बरबाद हो गयी है.
जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ पीड़ितों को वर्तमान में राहत पहुंचाने के साथ-साथ आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश के आलोक में नकद एवं खाद्य सामग्री के रूप में अनुग्रह राशि के अलावे पशु, मकान या फसल की क्षति पर आवश्यक मुआवजा का प्रावधान किया है. जिसके अनुसार जिला प्रशासन बाढ़ पीड़ितों को अनुदान राशि मुहैया करायेगा.
बाढ़पीड़ित प्रत्येक
परिवार को अनुदान राशि के रूप में छह हजार रुपये नकद तथा
खाद्य सामग्री मद में देने का प्रावधान
क्या कहते हैं डीएम
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविरों में रह रहे लगभग 26 हजार से ज्यादा लोगों को भोजन व अन्य बुनियादी जरूरतें उपलब्ध करायी जा रही है. वहीं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशानुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में किसी व्यक्ति के मौत होने, फसल की क्षति, मवेशी की मौत या मकान की क्षति पर अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा रहा है. जिले में विभिन्न 453 गांवों एवं शहरी क्षेत्र के वार्डों के एक लाख 62 हजार परिवार बाढ़ से प्रभावित है. प्रशासन हर संभव राहत कार्य चला रहा है.
दीपक आनंद, जिला पदाधिकारी, सारण
बाढ़पीड़ितों को अनुग्रह अनुदान के
संबंध में ये है प्रावधान
अनुग्रह अनुदान के रूप में तीन हजार रुपये नगद तथा तीन हजार रुपये के खाद्य सामग्री मद में खर्च के लिए आपदा प्रबंधन विभाग बाढ़ पीड़ितों के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से भेजेगा.
बाढ़ पीड़ितों की झोपड़ी क्षतिग्रस्त होने पर 41 सौ रुपये
कच्चा मकान आंशिक क्षति होने पर 32 सौ रुपये
पक्का मकान आंशिक क्षति होने पर 52 सौ रूपये
पक्का मकान पूर्णत: ध्वस्त होने पर 95 हजार एक सौ रुपये
फसल क्षति 13500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से (केवल बुआई वाले क्षेत्रों में ही सीमित)
गाय, भैंस, बैल, घोड़ा आदि की मौत पर 30 हजार रुपये प्रति मवेशी
गाय, भैंस, बैल, घोड़ा के बच्चों की मौत पर 16 हजार रुपये प्रति मवेशी
बकरी, भेड़, सूअर आदि की मौत पर तीन हजार रुपये प्रति मवेशी
बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति की मौत बाढ़ के पानी से होने पर चार लाख रुपये प्रति व्यक्ति
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