नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में 10 वर्ष की सजा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :27 Jul 2016 6:01 AM (IST)
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छपरा (कोर्ट) : आठ वर्षीया नाबालिग बच्ची को बहला कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपित को कोर्ट में सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम अशोक कुमार गुप्ता ने गड़खा थाना के मामले की सुनवाई करते हुए मामले में आरोपित गड़खा […]
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छपरा (कोर्ट) : आठ वर्षीया नाबालिग बच्ची को बहला कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपित को कोर्ट में सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम अशोक कुमार गुप्ता ने गड़खा थाना के मामले की सुनवाई करते हुए मामले में आरोपित गड़खा थाना क्षेत्र के मीठेपुर पासी टोला निवासी सुनील चौधरी को 10 वर्ष सश्रम कारावास, 25 हजार का अर्थदंड की सजा सुनायी है.
जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कैद की सजा सुनायी है. न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि अर्थदंड की राशि में से 20 हजार की करम पीड़िता को तथा बाकी के पांच हजार सरकारी खजाने में डाला जाये.
सूचक की ओर से मुकदमा लड़ने वाले अधिवक्ता रमेंद्र कुमार शर्मा तथा त्रिपुरारी सिंह ने बताया कि 24 फरवरी 2009 को बच्ची गांव में किसी के घर जा रही थी कि अभियुक्त ने उसे बहला-फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में पीड़िता के पिता द्वारा गड़खा थाना कांड संख्या 37/09 में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
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