छपरा (कोर्ट) : मशरक के गंडामन धर्मासती स्थित विद्यालय में हुए मिड डे मील हादसा मामले में बचाव पक्ष द्वारा पांचवें दिन भी बहस की गयी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी के न्यायालय में चल रहे गंडामन मामले के सत्र वाद संख्या 811/13 में बचाव पक्ष के अधिवक्ता भोला प्रसाद व सहायक नरेश प्रसाद राय ने अपने मुवक्किल की ओर से जोरदार बहस की. अपनी बहस में अधिवक्ता ने कहा कि उक्त घटना हत्या की नहीं है,
क्योंकि किसी भी गवाह ने ऐसी गवाही नहीं दी है. केवल गवाह नंबर 19 लक्ष्मी कुमारी ने अपनी गवाही में कहा था कि उसे विद्यालय की छात्रा नेहा कुमारी ने बताया था कि खिलाने के लिए मारपीट की गयी थी. जबकि अभियोजन द्वारा नेहा कुमारी का बयान नहीं लिया गया. बहस में कहा गया कि लक्ष्मी कुमारी उस विद्यालय की छात्रा न होकर पकड़ी विद्यालय की छात्रा थी और उसका भाई शिवा घटना में मरा था तथा उसके पिता राजू साह ने जो कोर्ट के समक्ष बयान दिया,
उसमें मारपीट का कहीं जिक्र नहीं है. अधिवक्ता ने कहा कि अभियोजन ने अगली बहस के लिए आठ जून की तिथि निर्धारित की है. वहीं मामले में आरोपित मीना देवी और अर्जुन राय को पेशी हेतु मंडल कारा से कोर्ट में उपस्थित कराया गया.