किशोरी के अपहरण मामले में एक को सजा व अर्थदंड

Published at :27 May 2016 4:49 AM (IST)
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किशोरी के अपहरण मामले में एक को सजा व अर्थदंड

छपरा (कोर्ट) : शौच के लिए गयी एक किशोरी का अपहरण कर गायब कर दिये जाने के मामले में कोर्ट ने एक आरोपित को सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने गड़खा थाना कांड संख्या 127/02 के सत्र वाद संख्या 327/05 के […]

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छपरा (कोर्ट) : शौच के लिए गयी एक किशोरी का अपहरण कर गायब कर दिये जाने के मामले में कोर्ट ने एक आरोपित को सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने गड़खा थाना कांड संख्या 127/02 के सत्र वाद संख्या 327/05 के आरोपित गड़खा, रामपुर निवासी सनोज कुमार राय को भादवि की धारा 366 ए के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास व तीन हजार का अर्थ दंड,

जिसे नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त की सजा सुनायी है. विदित हो कि रामपुर गांव के ही योगेंद्र यादव की नाबालिग पुत्री सोनी कुमारी का गत छह अक्तूबर, 2002 को उस वक्त अपहरण कर लिया गया था, जब वह शौच के लिए खेत में गयी थी. जिसकी बरामदगी भी नहीं हो सकी. इस मामले में थाने के चौकीदार आनंदी राय ने एक प्राथमिकी दर्ज कराते हुए सनोज के अलावा विजय राय और संजय राय को भी अभियुक्त बनाया था. कोर्ट ने विजय और संजय को संदेह का लाभ देते हुए 21 मई को रिहा कर दिया था. वहीं सनोज को दोषी करार देते हुए

न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक दयानंद राय ने पक्ष रखा था.
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