छपरा (कोर्ट) : मशरक प्रखंड परिसर में भाजपा नेता के निजी अंगरक्षक की हत्या के मामले में आंशिक सुनवाई हुई. सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम अंजनी कुमार सिंह के न्यायालय में चल रहे बॉडीगार्ड के हत्या मामले के सत्र वाद संख्या 78/15 में महेश्वर सिंह को अभियुक्त बनाये जाने को लेकर बहस हुई.
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बाॅडीगार्ड की हत्या के मामले में हुई आंशिक सुनवाई
छपरा (कोर्ट) : मशरक प्रखंड परिसर में भाजपा नेता के निजी अंगरक्षक की हत्या के मामले में आंशिक सुनवाई हुई. सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम अंजनी कुमार सिंह के न्यायालय में चल रहे बॉडीगार्ड के हत्या मामले के सत्र वाद संख्या 78/15 में महेश्वर सिंह को अभियुक्त बनाये जाने को लेकर बहस […]
अभियोजन ने अपनी बहस में कहा कि उनके पास पर्याप्त साक्ष्य है. इसके आधार पर महेश्वर सिंह को अभियुक्त बनाया जाये तथा कोर्ट से आग्रह किया है कि उनके विरुद्ध सम्मन निर्गत किया जाये और इसके पश्चात आरोप का गठन किया जाये. विदित हो कि अभियोजन द्वारा 10 दिसंबर, 2015 को कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दिया गया था, जिसमें आग्रह किया गया था कि घटना के वक्त महेश्वर सिंह वहां उपस्थित थे और उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य भी मौजूद है.
इसका जवाब सूचक उपेंद्र सिंह के द्वारा 4 जनवरी, 2016 को आपत्ति दाखिल कर अभियोजक के आवेदन का विरोध किया गया था. इसी मामले में अभियोजन द्वारा बहस की गयी. कोर्ट ने आंशिक बहस के उपरांत इस पर अगली बहस की तिथि 26 मई निर्धारित की है. मामले में अभियुक्त बनाये गये दीनानाथ सिंह कोर्ट में उपस्थित हुए और अपनी हाजिरी दी. वहीं अभियुक्त बनाये गये बनियापुर के राजद विधायक केदारनाथ सिंह
तथा सह अभियुक्त सुधीर सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता ने समयावेदन प्रस्तुत किया.
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