छपरा (कोर्ट) : मशरक के गंडामन धर्मासती स्थित विद्यालय में हुए मिड डे मील हादसा मामले में अभियोजन द्वारा साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया जा सका. इस वजह से गवाही की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी. सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी के न्यायालय में गंडामन हादसा मामले के सत्रवाद संख्या 811/13 में गवाही के लिए तिथि निर्धारित की गयी थी. परंतु साक्ष्य के उपस्थिति नहीं होने पर गवाही नहीं हो सकी.
ज्ञात हो कि अभियोजन के विशेष आग्रह पर कोर्ट ने उन चिकित्सकों का, जिन्होंने हादसे में मृत बच्चों का पोस्टमार्टम किया था तथा उनकी बेसरा रिपोर्ट पर अपना-अपना मंत्व्य देते हुए मौत का कारण बताया था कि पुन: गवाही को लेकर अभियोजन ने कोर्ट से आग्रह किया था. हालांकि इस आग्रह का बचाव पक्ष द्वारा पुरजोर विरोध भी किया गया था, परंतु साक्ष्य की महत्ता को देखते हुए कोर्ट ने पांच तिथियों में चिकित्सकों का पुन: गवाही कराने का आदेश दिया था,
जिसमें दो तिथियों को तो गवाह के रूप में चिकित्सक उपस्थित हुए, परंतु इधर दो लगातार तिथियों में कोई भी चिकित्सक साक्ष्य हेतु कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हो सके. न्यायाधीश ने साक्ष्य हेतु अगली तिथि सात अप्रैल निर्धारित की है. वहीं इस मामले में आरोपित बनाये गये अभियुक्तों में मीना देवी और अर्जुन राय को मंडल कारा से पेशी हेतु कोर्ट लाया गया, जिन्हें पेशी के उपरांत पुन: अगली तिथि पर आने का आदेश देते हुए मंडल कारा भेज दिया गया.