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हत्या का मामला करें दर्ज: कोर्ट

मामला सरपंचपति के अपहरण के बाद हत्या करने का पहले अपहरण व षड्यंत्र रचने के तहत हुआ था दर्ज छपरा (कोर्ट) : रसुलपुर थाना क्षेत्र के असहनी गांव के सरपंचपति दिलीप यादव के मामले में अपहरण की जगह हत्या का मामला दर्ज किया जाये. उक्त आदेश व्यवहार न्यायालय के सब जज दशम ने रसूलपुर थानाध्यक्ष […]

मामला सरपंचपति के अपहरण के बाद हत्या करने का

पहले अपहरण व षड्यंत्र रचने के तहत हुआ था दर्ज
छपरा (कोर्ट) : रसुलपुर थाना क्षेत्र के असहनी गांव के सरपंचपति दिलीप यादव के मामले में अपहरण की जगह हत्या का मामला दर्ज किया जाये. उक्त आदेश व्यवहार न्यायालय के सब जज दशम ने रसूलपुर थानाध्यक्ष मनोज कुमार प्रसाद द्वारा दिये गये आवेदन पर सुनवाई के उपरांत दिया है. रसूलपुर थानाध्यक्ष श्री प्रसाद ने कोर्ट से आग्रह किया था कि उक्त मामले में परिणत करने का आदेश दिया जाये, जिसे न्यायिक पदाधिकारी ने स्वीकार कर लिया है.
ज्ञात हो कि 15 जनवरी शुक्रवार की साम सरपंचपति दिलीप यादव का बोहटा पुल के समीप से अपहरण कर लिया गया था, जिनकी गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी और उनका शव अगले ही दिन उसी बोहटा पुल के समीप पड़ा मिला था. इस मामले में मृतक की पत्नी व सरपंच रानी देवी ने रसूलपुर थाना कांड संख्या 1‍/16 में भादवि की धारा 364, 120 बी के तहत अपने पति का अपहरण कर लिये जाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए मुखिया कुसुम देवी के पति ईशनाथ यादव समेत अन्य को अभियुक्त बनाया था.
चूंकि मामला अपहरण के कुछ देर बाद ही दर्ज कराया गया था, इस वजह से अपहरण व षड्यंत्र रचने की धाराओं के तहत दर्ज किया गया था, जबकि अगले दिन उनका शव मिला था. उसी को लेकर कोर्ट ने भादवि की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कराने का आदेश थानाध्यक्ष को दिया है.

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