18.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

महिला बीडीओ की जमानत याचिका खारिज

छपरा (कोर्ट) : इंदिरा आवास मामले में अभियुक्त बनायी गयीं अमनौर की तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी शोभा कुमारी की अग्रिम जमानत याचिका को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया. मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्यारह दुर्गेश तिवारी त्रिपाठी जो नवम के प्रभारी न्यायाधीश भी हैं, के कोर्ट में बीडीओ की अग्रिम जमानत याचिका […]

छपरा (कोर्ट) : इंदिरा आवास मामले में अभियुक्त बनायी गयीं अमनौर की तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी शोभा कुमारी की अग्रिम जमानत याचिका को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया. मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्यारह दुर्गेश तिवारी त्रिपाठी जो नवम के प्रभारी न्यायाधीश भी हैं,

के कोर्ट में बीडीओ की अग्रिम जमानत याचिका संख्या 2271/15 को सुनवाई के लिए लाया गया. न्यायाधीश ने सुनवाई शुरू की, परंतु आवेदिका की ओर से कोई अधिवक्ता प्रस्तुत नहीं हो सका. न्यायाधीश ने आवेदन पर बिना गुण-दोष के सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज किये जाने का आदेश दिया. ज्ञात हो कि मढ़ौरा के तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी अनिल कुमार ने बीडीओ को अभियुक्त बनाते हुए अमनौर थाने में प्राथमिकी संख्या 120/13 में मामला दर्ज कराया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें