छपरा (कोर्ट) : इंदिरा आवास मामले में अभियुक्त बनायी गयीं अमनौर की तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी शोभा कुमारी की अग्रिम जमानत याचिका को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया. मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्यारह दुर्गेश तिवारी त्रिपाठी जो नवम के प्रभारी न्यायाधीश भी हैं,
के कोर्ट में बीडीओ की अग्रिम जमानत याचिका संख्या 2271/15 को सुनवाई के लिए लाया गया. न्यायाधीश ने सुनवाई शुरू की, परंतु आवेदिका की ओर से कोई अधिवक्ता प्रस्तुत नहीं हो सका. न्यायाधीश ने आवेदन पर बिना गुण-दोष के सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज किये जाने का आदेश दिया. ज्ञात हो कि मढ़ौरा के तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी अनिल कुमार ने बीडीओ को अभियुक्त बनाते हुए अमनौर थाने में प्राथमिकी संख्या 120/13 में मामला दर्ज कराया था.