छपरा (कोर्ट) : सौहेल हिंगोरा अपहरण मामले में अभियोजन द्वारा किसी भी गवाह को कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जा सका. इस वजह से गवाही की प्रक्रिया नहीं हो सकी. वहीं, इस मामले में बनाये गये आरोपितों की न्यायालय में पेशी करायी गयी, जिनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाते हुए मंडल कारा भेज दिया गया. […]
छपरा (कोर्ट) : सौहेल हिंगोरा अपहरण मामले में अभियोजन द्वारा किसी भी गवाह को कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जा सका. इस वजह से गवाही की प्रक्रिया नहीं हो सकी.
वहीं, इस मामले में बनाये गये आरोपितों की न्यायालय में पेशी करायी गयी, जिनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाते हुए मंडल कारा भेज दिया गया.
जिन आरोपितों को पेशी किया गया उनमें राम प्रकाश, सवल किशोर सिंह, नागमणि सिंह, संदीप कुमार, गणेश मुंडा, गौतम कुमार, पंकज कुमार मोती शामिल हैं. उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि दो नवंबर तक के लिए बढ़ा दी गयी है.