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32 हजार टन गेहूं खरीद होगी

31 जुलाई तक पैक्स, व्यापार मंडल व एसएफसी के माध्यम से होगी खरीदारी कम अधिप्राप्ति दर को लेकर किसान अपना अनाज अधिप्राप्ति केंद्र पर ले जाने की मुद्रा में नहीं छपरा (सदर) : सारण जिले में रबी विपनन मौसम 2015-16 में 30 हजार मीटरिक गेहूं अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. यह अधिप्राप्ति 31 […]

31 जुलाई तक पैक्स, व्यापार मंडल व एसएफसी के माध्यम से होगी खरीदारी
कम अधिप्राप्ति दर को लेकर किसान अपना अनाज अधिप्राप्ति केंद्र पर ले जाने की मुद्रा में नहीं
छपरा (सदर) : सारण जिले में रबी विपनन मौसम 2015-16 में 30 हजार मीटरिक गेहूं अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. यह अधिप्राप्ति 31 जुलाई तक चलेगी. इस संबंध में बिहार सरकार के सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने संयुक्त निबंधक, जिला सहकारिता पदाधिकारी समेत तमाम पदाधिकारियों को पत्र भेज कर हर हाल में इस लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया है.
केंद्र सरकार के निर्देशानुसार, सारण जिले में 32 हजार मीटरिक गेहूं अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें पैक्स एवं व्यापार मंडल को 24 हजार मीटरिक तथा एसएफसी को आठ हजार मीटरिक खरीदारी का लक्ष्य निर्धारित है. वहीं, अधिप्राप्ति की दिशा में तत्काल कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया है.
इस वर्ष अधिप्राप्ति की मुख्य विशेषताएं : अधिप्राप्ति कार्य हेतु राज्य खाद्य निगम को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है. पहली बार विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था के माध्यम से किसानों से गेहूं की अधिप्राप्ति की जायेगी. किसानों से गेहूं क्रय की कार्रवाई मुख्यत: पैक्स/ व्यापार मंडल के माध्यम से की जायेगी. वहीं, जहां पैक्स/व्यापार मंडल किसी कारणवश अधिप्राप्ति के लिए सक्षम नहीं है, वैसे किसानों से सीधे राज्य खाद्य निगम अपने क्रय केंद्र के माध्यम से गेहूं क्रय करेगा.
राज्य खाद्य निगम को हर हाल में प्रत्येक प्रखंड में एक क्रय केंद्र खोलना अनिवार्य होगा. किसानों की सूची का संधारण पैक्स/व्यापार मंडल के अध्यक्ष एवं अध्यक्ष पद के लिए हारे हुए निकटतम प्रतिद्वंद्वी, ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम पंचायत के सरपंच की समिति द्वारा किया जायेगा. अधिप्राप्ति कार्य में स्वच्छता एवं पारदर्शिता के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी के द्वारा जिला टास्क फोर्स कमेटी का गठन कर स्वीकृति प्रदान की जायेगी.
अधिप्राप्ति दर बाजार दर से कम, कैसे होगी अधिप्राप्ति
सरकार के द्वारा रबी विपनन मौसम में अधिप्राप्ति के लिए 1450 रुपये प्रति क्विंटल दर निर्धारित की गयी है.वहीं, नमी की मात्र, क्षतिग्रस्त दाने, सिकुड़े और टूटे दाने, बिजातीय तत्व आदि के आधार पर भी गेहूं की अधिप्राप्ति का निर्णय लेने का अधिकार क्रय केंद्रों को दिया गया है. परंतु, एक ओर बाजार में खुले में जो गेहूं बिक रहा है, उसकी दर सरकार द्वारा निर्धारित अधिप्राप्ति दर से बराबर या ज्यादा है.
ऐसी स्थिति में सरकारी अधिप्राप्ति के विभिन्न प्रावधानों से बचने तथा तत्काल राशि प्राप्त करने के लिए किसान किसी भी स्थिति में अधिप्राप्ति केंद्रों पर धान ले जाने की मुद्रा में नहीं दिखते.
किसान मनमोहन, नन्हक प्रसाद का कहना है कि एक तो सरकार ने अधिप्राप्ति के लिए कम दर निर्धारित की है, दूसरे अधिप्राप्ति के दौरान क्रय एजेंसियों के नखरे एवं विभिन्न विभागीय प्रावधान का पूर्व में रहा खट्टा अनुभव क्रय केंद्र की ओर रुख नहीं करने की भावना को प्रबल करता है.

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