हत्या में दोषी को उम्रकैद

Published at :07 Jun 2015 6:53 AM (IST)
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हत्या में दोषी को उम्रकैद

नर्तकी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर हुई थी युवक की हत्या छपरा (कोर्ट) : बरात में आये ऑर्केस्ट्रा की नर्तकी के साथ छेड़-छाड़ का विरोध करने पर एक युवक की हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने दोषी को सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. शनिवार को अपर जिला एवं […]

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नर्तकी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर हुई थी युवक की हत्या
छपरा (कोर्ट) : बरात में आये ऑर्केस्ट्रा की नर्तकी के साथ छेड़-छाड़ का विरोध करने पर एक युवक की हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने दोषी को सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है.
शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम विनोद मिश्र ने एकमा थाना कांड संख्या 39/13 के सत्रवाद संख्या 482/14 में फैसला सुनाते हुए एक अभियुक्त सोनी प्रसाद को सश्रम आजीवन कारावास एवं 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है. उक्त अर्थ दंड मृतक के परिजन को देने तथा राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त की सजा का आदेश दिया है.
ज्ञात हो कि सात अप्रैल, 2013 को एकमा थाना क्षेत्र की एकमा चट्टी स्थित पंचायत भवन में एहसान आलम की पुत्री की बरात आयी थी, जिसमें रात्रि एक बजे ऑर्केस्ट्रा में गांव के कुछ लोगों द्वारा नर्तकियों से छेड़छाड़ की जाने लगी, जिसका एहसान आलम के रिश्तेदार इस्तखार आलम ने विरोध किया, तो उसके सीने में गुप्ती घुसेड़ कर आर-पार कर दी गयी, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गयी.
इस मामले में एकमा निवासी मुसलिम अंसारी ने थाना कांड संख्या 39/13 में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए सोनी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, लखन साह और नौशेक खान समेत अन्य को अभियुक्त बनाया था. न्यायाधीश ने सोनी के अलावा अन्य अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी किये जाने का आदेश दिया है. इस मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक अजीत कुमार सिंह ने पक्ष रखा था.
छपरा (कोर्ट) : मशरक के गंडामन धर्मासती स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में विषाक्त मध्याह्न् भोजन खाने से हुई 23 बच्चों की मौत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह प्रस्तुत नहीं किया जा सका.
हालांकि गंडामन मामले में आरोपित बनायी गयीं विद्यालय की तत्कालीन प्रधान शिक्षिका एवं उनके अभियुक्त पति की न्यायालय में पेशी हुई. शनिवार को गंडामन मामले के सत्र वाद संख्या 811/13 में गवाह को प्रस्तुत कराने का आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी ने अभियोजन को दिया था, परंतु कतिपय कारणों से गवाह की पेशी नहीं हो सकी. न्यायाधीश ने साक्ष्य के लिए एवं पेशी की अगली तिथि आठ जून निर्धारित की है.
ज्ञात हो कि गंडामन मामले में दो रसोइयों समेत 17 गवाहों की गवाही हो चुकी है, जबकि इस मामले में चार दर्जन से ज्यादा गवाहों की गवाही होनी बाकी है. मामले के अनुसंधानकर्ता ने पांच दर्जन से ज्यादा व्यक्तियों को इसमें गवाह बनाया है, जिनमें स्वतंत्र, जब्ती सूची और 164 के गवाह शामिल हैं.
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