छपरा(कोर्ट) : नॉन बैंकिंग कंपनी के एजेंट द्वारा अधिक ब्याज मिलने का झांसा देकर अपने एक परिचित का तीन लाख रुपये कंपनी में जमा कराने और समय पूरा होने पर जाली चेक दे देने का एक मामला सीजेएम न्यायालय में दाखिल किया गया है. मामले को नगर थाना क्षेत्र के साधनापुरी निवासी मनोज कुमार ने दाखिल कराते हुए भगवान बाजार थाना क्षेत्र के नयी बाजार निवासी व विश्वामित्र इंटरनेशनल इंफ्रॉ लिमिटेड के एजेंट अशोक कुमार को आरोपित बनाया है.
आरोप है कि एजेंट 25 जनवरी, 2015 को उसके पास आया और कंपनी द्वारा अधिक ब्याज देने का प्रलोभन देकर उससे तीन लाख रुपये जमा करवाया. साथ ही विश्वास के लिए एक रेवन्यू सटा सादे कागज पर हस्ताक्षर कर पूरी राशि देने का बांड भी भरा . जब समय पूरा हुआ और रकम देने को कहा तो कुछ दिन तक आनाकानी की. परंतु, दबाव बनाने पर पूरी रकम का एक चेक दिया, जिसे बैंक में जमा करने गये तो बैंक ने उस चेक को जाली बता कार्रवाई करने की धमकी दी. जब उससे शिकायत करने गया तो उसने गाली-गलौज व मारपीट कर चेक और अन्य कागज भी छीन लिये. सीजेएम ने मामले को कार्रवाई हेतु न्यायिक पदाधिकारी के पास भेजा है.