15 सितंबर, 2015 की है घटना
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डकैती व हत्या के मामले में एक को उम्रकैद
15 सितंबर, 2015 की है घटना छपरा(कोर्ट) : घर में घुस गृहस्वामी की हत्या व अन्य सदस्यों को जख्मी कर लूटपाट करने के मामले के आरोपित को न्यायालय ने सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने उपरोक्त मामले से संबंधित मुफस्सिल थाना […]
छपरा(कोर्ट) : घर में घुस गृहस्वामी की हत्या व अन्य सदस्यों को जख्मी कर लूटपाट करने के मामले के आरोपित को न्यायालय ने सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने उपरोक्त मामले से संबंधित मुफस्सिल थाना कांड संख्या 225/15 के सत्रवाद 191/17 में अंतिम सुनवाई की. इसमें सरकार की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह और सहायक सुशांत शेखर ने कोर्ट से आरोपित को कड़ी से कड़ी सजा दिये जाने का अनुरोध किया. वहीं बचाव पक्ष ने कम सजा दिये जाने का आग्रह किया.
न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की सुनने के उपरांत आरोपित दाउदपुर थाना क्षेत्र के मिश्र टोला निवासी चतुर्भुज नट के पुत्र मोहर्रम नट को भादवि की धारा 396 में आजीवन कारावास व पांच हजार जुर्माना जिसे नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त के अलावा धारा 395 में 10 वर्ष और धारा 397 में सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. विदित हो कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के साढ़ा निवासी नंद कुमार ठाकुर 15 सितंबर, 2015 की रात्रि अपने घर के छत पर सोये थे और उनकी पत्नी व बेटी नीचे घर में सोयी हुई थी कि अर्धरात्रि में डकैतों ने हमला बोल दिया और नंद कुमार की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी.
वहीं उनकी पत्नी व बेटी को जख्मी कर घर में बंद कर सारे कीमती सामान व नकद लूट लिये थे. इस मामले में मृतक की पत्नी उषा देवी ने अज्ञात आठ-दस डकैतों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इस मामले में उच्च न्यायालय के निर्देश पर डे बाई डे सुनवाई की जा रही थी जिस वजह से ढाई वर्ष में फैसला आया है.
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