छपरा(कोर्ट) : चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार अपराधी को न्यायालय ने सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी ने पानापुर थाना कांड संख्या 106/16 के सत्रवाद 622/16 में सुनवाई करते हुए मामले के आरोपित पानापुर के पकड़ी नरोत्तम निवासी हरिकिशोर प्रसाद को भादवि की धारा 414 में तीन वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है, जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है.
विदित हो कि पानापुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष मनोज कुमार साह ने गुप्त सूचना के आधार पर 21अगस्त, 2016 को आरोपित के घर पर छापेमारी की थी और उसके दरवाजे पर रखी चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ उसे गिरफ्तार किया था. इस मामले में थानाध्यक्ष ने स्वयं प्राथमिकी दर्ज करायी थी. वहीं जमीन विवाद को ले हुई मारपीट के एक अन्य मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम बीरेंद्र कुमार मिश्रा ने डेरनी थाना क्षेत्र के रामजीतपुर निवासी सुरेंद्र राय और मिस्त्री राय को एक एक वर्ष का कारावास और एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. तीनों आरोपितों पर उसी गांव के लालबाबू राय ने जमीन विवाद में मारपीट कर जख्मी करने का आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज कराया था.