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आरोपित को 10 वर्षों का कारावास

छपरा(कोर्ट) : आपसी रंजिश में एक किशोरी का अपहरण कर दस दिनों तक बंधक बनाने एवं उसके साथ दुष्कर्म किये जाने के मामले में बनाये गये आरोपित को न्यायालय ने भादवि की अलग-अलग धाराओं के तहत सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है. बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार गुप्ता […]

छपरा(कोर्ट) : आपसी रंजिश में एक किशोरी का अपहरण कर दस दिनों तक बंधक बनाने एवं उसके साथ दुष्कर्म किये जाने के मामले में बनाये गये आरोपित को न्यायालय ने भादवि की अलग-अलग धाराओं के तहत सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है. बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार गुप्ता ने रिविलगंज थाना कांड संख्या 92/15 की सुनवाई करते हुए मामले के आरोपित इसी थाना क्षेत्र के महम्मदपुर निवासी जयशंकर मांझी उर्फ रकटु मांझी को भादवि की धारा 363 में पांच वर्ष सश्रम कारावास तथा धारा 366 ए के तहत 7 वर्ष सश्रम के अलावा पॉस्को एक्ट की धारा चार के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास और तीनों धाराओं में दस दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है .

तीनों सजाएं साथ-साथ चलने की बात कही है. विदित हो कि आरोपित का अपने गांव के ही एक व्यक्ति से 26 हजार रुपये को लेकर विवाद था, जिसको लेकर उसने उस व्यक्ति की नाबालिग बहन का अपहरण कर उससे देह व्यापार के द्वारा पैसा वसूलने की धमकी दी थी और उसने 8 जून 2015 को 15 वर्षीया किशोरी का अपहरण कर उसे एक घर में छिपा दिया और 10 दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. उक्त बातें किशोरी कोर्ट में अपने बयान में कही थी. इस मामले में अपहृता के भाई ने रिविलगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए रकटु मांझी को अभियुक्त बनाया था.

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