छपरा(कोर्ट) : र्निंग वाक पर निकले मुखिया की गोली मार कर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने एक आरोपित को दोषी करार दिया है, तो वहीं एक को साक्ष्य के अभाव में बड़ी किये जाने का आदेश दिया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम ओमप्रकाश पांडेय ने सुनवाई करते हुए मामले में बनाये गये आरोपित रिविलगंज थाना क्षेत्र के इनई निवासी पप्पू सिंह को दोषी करार दिया है.
वहीं इस मामले के दूसरे आरोपित इनई निवासी जयप्रकाश सिंह उर्फ भुल्लर सिंह को साक्ष्य के अभाव में बड़ी किये जाने का आदेश दिया है. ज्ञात हो कि 15 मार्च 2005 की सुबह रिविलगंज प्रखंड के इनई पंचायत के मुखिया नीरज सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में मृत मुखिया के छोटे भाई नवीन कुमार सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अपने ही गांव के पप्पू सिंह, जयप्रकाश सिंह उर्फ भुल्लर और राम प्रताप सिंह उर्फ जज के अलावा दो अज्ञात को अभियुक्त बनाया था.
आरोप में कहा था कि उसके बड़े भाई नीरज सिंह रोज की भांति उस दिन भी सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकले जिनके पीछे वह भी निकला था, इनई ब्रह्म स्थान से आगे पूर्व से घात लगाये तीनों अभियुक्तों के अलावा दो अन्य वहां खड़े थे, जैसे ही भैया उनके पास पहुंचे की जयप्रकाश सिंह ने उन्हें गले लगाया और पप्पू सिंह ने कट्टे से गोली मार दिया. गोली लगते ही वे गिर पड़े तभी जयप्रकाश और रामप्रताप ने भी अपने कट्टा से उन्हें गोली मारकर सभी फरार हो गये.