हादसे में मौत मामले के दोषी को दो साल की सजा

रोसड़ा : अदालत ने साल 2000 में हसनपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में हुई दो लोगों की मौत मामले के कसूरवार को दो साल कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. रोसड़ा एडीजे वेदप्रकाश सिंह के न्यायालय ने मामले में दोषी करार दिये गये हसनपुर रामनगर निवासी सुनील यादव को धारा-304 […]
रोसड़ा : अदालत ने साल 2000 में हसनपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में हुई दो लोगों की मौत मामले के कसूरवार को दो साल कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. रोसड़ा एडीजे वेदप्रकाश सिंह के न्यायालय ने मामले में दोषी करार दिये गये हसनपुर रामनगर निवासी सुनील यादव को धारा-304 ए के तहत दो साल कैद व 10 हजार जुर्माना की सजा सुनाते हुए जुर्माना नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त साधारण कैद की सजा तय किया है. जुर्माने की आधी राशि मृतक के परिजनों को देने का कोर्ट ने आदेश दिया है.
27 मार्च 2000 की रात हसनपुर थाना क्षेत्र के मंगलगढ़ सुंदरैयानगर त्रिमुहानी के पास हुई ट्रैक्टर दुर्घटना में स्थानीय सुबोध भंडारी व पुनीत यादव की दर्दनाक मौत हो गयी थी. इस मामले को लेकर हसनपुर थाना में चालक के खिलाफ कांड दर्ज कराया गया था. कोर्ट में एसटी नंबर 145/ 2002 के तहत सुनवाई उपरांत यह फैसला सुनाया है.
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