सही जानकारी नहीं देने पर लगेगा जुर्मानासमस्तीपुर. नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 907 दिनांक 31 दिसंबर 14 के निर्देशानुसार नगर परिषद प्रशासन ने वर्तमान में कम से कम वार्षिक मूल्यांकन का नौ फीसदी संपत्ति कर देने का प्रावधान किया है. वहीं अगर निर्मित क्षेत्र का 70 फीसदी संपत्ति का उपयोग आवासीय एवं 80 फीसदी गैर आवासीय है तो बाहरी मापी के बाद यह लागू होगा. टैक्स दारोगा भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि आवासीय और किराया पर दिया गया है तो डेढ़ गुणा अधिक कर देना होगा. वहीं गैर आवासीय और किराये पर है तो भी डेढ़ गुणा टैक्स देय होगा. वहीं कोई भी होल्डिंगधारी 30 जून 15 तक स्वकर निर्धारण प्रपत्र भरकर जमा करता है तो पांच प्रतिशत छूट संपत्ति कर पर दी जायेगी. साथ ही इस वित्तीय वर्ष में एक जुलाई से 30 सितंबर तक कोई होल्डिंगधारी प्रपत्र भरकर जमा करता है तो उन्हें किसी प्रकार का लाभ नहीं प्राप्त होगा. साथ ही एक अक्तूबर से अगर प्रपत्र जमा किया जाता है तो डेढ़ प्रतिशत के हिसाब से संपत्ति कर पर दंड देय होगा. टैक्स दारोगा ने बताया कि स्वकर निर्धारण प्रपत्र कर दाता को सही सही जानकारी भरकर देनी होगी. अन्यथा गलत पाये जाने पर आवासीय मकान पर दो हजार व गैर आवासीय मकान पर पांच हजार का जुर्माना के साथ साथ अंतर राशि भी 100 फीसदी साथ में देना होगा. स्वकर निर्धारण प्रपत्र ससमय जमा किया जा सके, इसके लिए जागरूकता अभियान भी शिविर लगाकर चलाया जायेगा. बताते चलें कि नगर परिषद क्षेत्र के 27 वार्डों में 8354 होल्डिंगधारी हैं. जबकि दो वार्ड रेलवे के अधीनस्थ हैं.
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30 जून तक स्वकर निर्धारण प्रपत्र भरें, पायें पांच फीसदी छूट
सही जानकारी नहीं देने पर लगेगा जुर्मानासमस्तीपुर. नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 907 दिनांक 31 दिसंबर 14 के निर्देशानुसार नगर परिषद प्रशासन ने वर्तमान में कम से कम वार्षिक मूल्यांकन का नौ फीसदी संपत्ति कर देने का प्रावधान किया है. वहीं अगर निर्मित क्षेत्र का 70 फीसदी संपत्ति का उपयोग आवासीय एवं 80 […]
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