सरायरंजन. न्यायालय ने धर्मपुर पैक्स के अध्यक्ष एवं एक सदस्य को पैक्स के बकायेदार होने के कारण उनका निर्वाचन रद्द कर दिया है. विदित हो कि पूर्व पैक्स अध्यक्ष लक्ष्मी सहनी ने वर्तमान पैक्स अध्यक्ष एवं एक सदस्य पर पैक्स के बकायेदार होने का आरोप लगाते हुये निबंधक, सहयोग समितियां बिहार, पटना के न्यायालय में एक मामला दायर किया था. इसकी विधिवत सुनवाई हुई. उभय पक्ष के अधिवक्ताओं को सुनने एवं समस्त अभिलेखों के अवलोकन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहंुची कि बिहार सहकारी समिति अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत यदि किसी सदस्य के विरुद्घ ऋण बकाया हो तो वह सदस्य किसी सहकारी समिति के निर्वाचन में भाग लेने योग्य नहीं होता है. वर्तमान वाद में वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या-04 एवं 05 के विरुद्घ कतिपय राशि बकाया होने संबंधी साक्ष्य जो समस्तीपुर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड से निर्गत लेखा विवरणी है उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुये यह स्पष्ट किया गया है कि प्रतिवादी संख्या-04 एवं 05 समिति के बकायेदार थे. पुन: निर्वाचन पदाधिकारी के पत्रांक 5053 दिनांक 15़11़2014 द्वारा निर्वाचन अभिलेख की सत्यापित प्रति में नामांकन पत्र के साथ मांग रहित प्रमाण पत्र का संलग्न नहीं होना वादी के इस आरोप को बल प्रदान करता है कि प्रतिवादी संख्या-04 एवं 05 ने नामांकन पत्र भरने के क्रम में बकायेदार होने के कारण मांग रहित प्रमाण-पत्र निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं किया.
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न्यायालय ने किया धर्मपुर पैक्स अध्यक्ष का निर्वाचन रद्द
सरायरंजन. न्यायालय ने धर्मपुर पैक्स के अध्यक्ष एवं एक सदस्य को पैक्स के बकायेदार होने के कारण उनका निर्वाचन रद्द कर दिया है. विदित हो कि पूर्व पैक्स अध्यक्ष लक्ष्मी सहनी ने वर्तमान पैक्स अध्यक्ष एवं एक सदस्य पर पैक्स के बकायेदार होने का आरोप लगाते हुये निबंधक, सहयोग समितियां बिहार, पटना के न्यायालय में […]
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