समस्तीपुर. राजकुमार गोयनका हत्याकांड से संबंधित सत्रवाद संख्या 274/14 की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय काशीनाथ शर्मा ने शनिवार को साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपियों को बरी कर दिया. इसमें अंटू ईशर, नीरज ढनढानिया और बद्री गोयनका शामिल हैं. न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्ष के सैकड़ों लोग उपस्थित थे. बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कृ ष्णानंद ठाकुर, रविंद्र बाबू, घंटी सिंह और ठाकुर विक्रम सिंह ने न्यायालय में बहस की. बता दें कि गत 23 नवंबर 13 की रात स्क्रैप व्यवसायी राजकुमार गोयनका की अज्ञात अपराधियों ने उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में मृतक की पत्नी द्वारा दर्ज प्राथमिकी में छह लोगों को आरोपित किया गया था.
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गोयनका हत्याकांड : तीन आरोपी बरी
समस्तीपुर. राजकुमार गोयनका हत्याकांड से संबंधित सत्रवाद संख्या 274/14 की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय काशीनाथ शर्मा ने शनिवार को साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपियों को बरी कर दिया. इसमें अंटू ईशर, नीरज ढनढानिया और बद्री गोयनका शामिल हैं. न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्ष के सैकड़ों लोग उपस्थित […]
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