समस्तीपुरः द्वितीय तदर्थ न्यायालय के सत्र न्यायाधीश राम प्रकाश ने सत्रवाद 562/12 की सुनवाई करते हुए जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के रामपुर जलालपुर निवासी प्रेमचंद्र राय, जगतारनी देवी, बौए लाल राय व अरहुलिया देवी को भादवि की धारा 302/34 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही पांच पांच हजार रुपये अर्थ दंड की भी सजा सुनायी है.
राशि नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. न्यायालय सूत्रों के अनुसार मृतका कुसमा देवी के पति सुरेंद्र राय ने दलसिंहसराय थाना में कांड संख्या 152/12 दर्ज कराते हुए गत 31 मई 2012 को आरोपित किया था. आरोप लगाया था कि प्रेमचंद्र राय मकई का बोझा लेकर घर के बगल की गली से जा रहा था.
घर में बोझा सटने पर कुसमा देवी ने आपत्ति की. इसकी रंजिश में आकर आरोपित प्रेमचंद्र राय लोहा के रॉड से सर पर वार कर कुसमा को जख्मी कर दिया था. अन्य आरोपितों ने भी मारपीट की थी. जिससे मौके पर ही कुसमा की मौत हो गयी. इस वाद में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक शिव कुमार प्रसाद व बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता प्रेमशंकर प्रसाद सिंह ने अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया.