सहरसा सदर : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों पर अभिकर्ताओं की नियुक्ति को लेकर प्रत्याशियों के बीच जानकारी के अभाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन ने मतदान केंद्रों पर अभिकर्ताओं की नियुक्ति को लेकर सभी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश जारी किया हैं.
बिहार पंचायत नियमावली 2006 के नियम का हवाला देते हुए मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति की प्रावधान को लेकर निर्देश दिया गया कि जिला परिषद क्षेत्र ग्राम पंचायत मुखिया ग्राम कचहरी सरंपच के अभ्यर्थियों द्वारा जिस मतदान केंद्र पर अभिकर्ता की नियुक्ति की जानी है वैसे मतदान अभिकर्ताओं का नाम संबंधित ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज होना जरूरी होगा. मतदान अभिकर्ता द्वारा पीठासीन पदाधिकारी को संबंधित ग्राम पंचायत की मतदाता सूची की प्रति अवलोकन कराने के बाद ही उसे अभिकर्ता के रूप में स्वीकार किया जायेगा.
इसी तरह पंचायत समिति प्राथमिक निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थियों द्वारा भी मतदान केंद्रित के अभिकर्ता के लिए मतदान अभिकर्ता का नाम पंचायत समिति के संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य होगा. तत्पश्चात ही उन्हें मतदान अभिकर्ता के रूप में स्वीकार करने की अनुमति दी जायेगी. मतदान केंद्र अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए किसी भी प्रत्याशी द्वारा अधिकतम दो अभिकर्ताओं को नियुक्त करने की अनुमति दी जायेगी. इस बाबत सभी प्रखंड के निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ को त्रिस्तरीय ग्राच पंचायत चुनाव के अभिकर्ता नियुक्ति को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया गया हैं.