गोली चलने की उड़ी अपवाह सहरसा सिटी. सदर थाना क्षेत्र के नया बाजार में बुधवार को गोली चलने की सूचना पुलिस को मिली. सूचना मिलते ही सदर थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह पुलिस बल के साथ नया बाजार पहुंचे . लेकिन स्थानीय लोगों ने घटना से अनभिज्ञता जाहिर की. इस बाबत सदर थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने बताया कि यह अफवाह थी. ————-अनाधिकृत भवन से भी होगी टैक्स की वसूली सहरसा सिटी. यदि आप शहर में कहीं घर बना कर रह रहे हैं, तो सावधान हो जाइये. नगर परिषद अपने क्षेत्र के अनाधिकृृत भवन से भी होल्डिंग टैक्स वसूलने की तैयारी कर रहा है. नप ने इसके लिये कवायद शुरू कर दी है. कार्यपालक पदाधिकारी दिनेश राम ने सभी कर्मचारियों को ऐसे भवनों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है. विभाग के प्रधान सचिव ने पत्र जारी कर सरकारी जमीन व गैर सरकारी भूमि पर बने सभी अनाधिकृत व अनुमोदित भवनों का मूलयांकन करने संबंधी निर्देश दिया है. मालूम हो कि आज तक ऐसे भवनों से होल्डिंग टैक्स नहीं लिया जाता था. विभागीय पत्र में नगर निकाय ऐसे भवनों को किसी भी तरह की कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करेगा. और ना ही उन्हे कानूनी अधिकार दिया जाएगा. जिससे कि वह उस भूमि पर अपना स्वामित्व जता सके. नप ऐसे भवनों से बिहार नप सम्पति नियमावली के तहत कर की वसूली करेगा. विभाग का मानना है कि ऐसे जमीन पर बसे लोगों को अपनी सेवा प्रदान करता है और खर्च का वहन करता है. जिसके एवज में होल्डिंग टैक्स की वसूली करेगा. कर नहीं देने की स्थिति में विभाग कार्रवाई करेगा. ————नप सख्ती से वसूलेगी बकाया कर सहरसा सिटी. नप क्षेत्र अंतर्गत होटल, रेस्टोरेंट, क्लीनिक व निजी अस्पताल से होल्डिंग टैक्स वसूली को लेकर सख्त है. कार्यपालक पदाधिकारी दिनेश राम ने बताया कि सरकारी भवनों से कर वसूला जायेगा. इसके लिये सभी विभागों के संबंधित पदाधिकारी को सख्त आदेश जारी कर कर भुगतान करने को लेकर कहा गया है. कर भुगतान नही होने पर संबंधित विभाग को नोटिस जारी कर कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है. चेतावनी के बावजूद कर चुकता नहीं करने वाले विभाग व बड़े बकायेदारों की सूची जारी कर इश्तिहार देने की बात कही. उन्होंने कहा कि जल्द ही बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर कार्रवाई की जायेगी. ———नप देगा दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंससहरसा सिटी. नप की मंजूरी के बिना शहरी क्षेत्र में अब कोई भी दुकान खोलना मुश्किल होगा. दुकानदारों को दुकान खोलने से पहले नप से ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी है. इसके लिये नप ने दुकानों का सर्वे शुरू कर दिया है. गैर पंजीकृत दुकानदारों को नोटिस भेजे जाने की कवायद भी शुरू कर दी गयी है. नोटिस के बावजूद पंजीकृत नही कराने वालों के विरूद्व नप जुर्माना के साथ वसूली करेगी. नप अधिनियम के तहत दुकान को सील भी करेगी. ————————एटीएम तोड़ने को लेकर मामला दर्ज सहरसा सिटी. सदर थाना क्षेत्र के कोसी चौक स्थित एसबीआइ एटीएम तोड़ने को लेकर सदर थाना में मामला दर्ज किया गया है. दिये आवेदन में एनसीआर के जोनल कॉर्डिनेटर राजेश शर्मा ने अज्ञात लोगों पर एटीएम को क्षतिग्रस्त करने व सामान चोरी का आरोप लगाया है.
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गोली चलने की उड़ी अपवाह
गोली चलने की उड़ी अपवाह सहरसा सिटी. सदर थाना क्षेत्र के नया बाजार में बुधवार को गोली चलने की सूचना पुलिस को मिली. सूचना मिलते ही सदर थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह पुलिस बल के साथ नया बाजार पहुंचे . लेकिन स्थानीय लोगों ने घटना से अनभिज्ञता जाहिर की. इस बाबत सदर थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह […]
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