14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

स्कूल, कॉलेज के गेट पर खुलेआम बेचा जाता है तंबाकू उत्पाद

स्कूल, कॉलेज के गेट पर खुलेआम बेचा जाता है तंबाकू उत्पाद तंबाकू उत्पाद नियंत्रण अधिनियम कोटपा का नहीं हो रहा कोई असरसहरसा शहर तंबाकू उत्पाद नियंत्रण अधिनियम कोटपा का जिले में कोई असर नहीं दिख रहा है. अधिनियम के लागू होने के कई माह बाद भी सार्वजनिक स्थल, स्कूल व कॉलेजों के आस-पास सिगरेट एवं […]

स्कूल, कॉलेज के गेट पर खुलेआम बेचा जाता है तंबाकू उत्पाद तंबाकू उत्पाद नियंत्रण अधिनियम कोटपा का नहीं हो रहा कोई असरसहरसा शहर तंबाकू उत्पाद नियंत्रण अधिनियम कोटपा का जिले में कोई असर नहीं दिख रहा है. अधिनियम के लागू होने के कई माह बाद भी सार्वजनिक स्थल, स्कूल व कॉलेजों के आस-पास सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर नियंत्रण प्रशासनिक लापरवाही के कारण नहीं हो पा रही है. स्कूल व कॉलेज जैसी जगहों पर तंबाकू बेचते कई दुकानें दिख जाती हैं. लेकिन विद्यालय निरीक्षण को आने वाले और वही सड़क मार्ग से गुजरने वाले पदाधिकारियों को यह दुकान नजर नहीं आती है.क्या है नियम कोटपा की धारा छह बी के तहत सभी शिक्षण संस्थाओं के एक सौ गज के मुख्य द्वार पर तंबाकू के दुष्प्रभाव संबंधित फ्लैक्स अथवा दीवार लेखन भी अनिवार्य है. लेकिन प्रशासन की लापरवाही से नियम धरातल पर नजर नहीं आ रहा है. शहर के अधिकांश विद्यालय व महाविद्यालयों के मुख्य द्वार के आस-पास दर्जनों दुकानें खुलेआम नियम की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं. महावीर चौक स्थित मध्य विद्यालय पश्चिम के मुख्य द्वार पर ही दुकान में लटका पान मसाला मानो विद्यालय की शोभा बढ़ा रहा है. कमोवेश यही हाल अन्य कॉलेज, स्कूल सहित डाक घर, सिविल सर्जन कार्यालय, सदर अस्पताल व अन्य कार्यालयों का है. दंड का प्रावधान अधिनियम के अनुसार होटल, रेस्तरां, एयरपोर्ट, पोस्ट ऑफिस, कार्यालय आदि जगहों पर धूम्रपान करने पर दो सौ रुपये का जुर्माना है. सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन करने पर पहली बार एक हजार का जुर्माना या दो साल की जेल और दूसरी बार पांच हजार का जुर्माया या पांच साल की जेल का प्रावधान है. नाबालिग व शैक्षणिक संस्थाओं के आस-पास बिक्री पर दो सौ रुपये का जुर्माना, बिना विशिष्ट स्वास्थ्य, चेतावनी के बेचने पर निर्माता पर पांच हजार से दस हजार का जुर्माना या पांच साल तक की जेल और बिक्री करने वालों पर तीन हजार तक का जुर्माना या दो साल की जेल निर्धारित है. कहीं कहीं दिखता है बोर्ड तंबाकू उत्पाद बेचने वाले हर दुकानदार को चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य है. इस बोर्ड पर तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव को सचित्र दिखाते हुए 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू बेचने पर रोक लगाने की वैधानिक चेतावनी प्रदर्शित की जानी है. लेकिन जिला मुख्यालय में मुश्किल से ही चेतावनी बोर्ड नजर आता है. लेकिन गुटखा, सिगरेट, तंबाकू खुलेआम लटका नजर आता है. तमाम व्यवस्था नाकाफी कोटपा अधिनियम अक्तूबर 2010 से प्रभावी है. लेकिन अधिकारियों को इसके तहत जुर्माना लगाने का अधिकार मई 2012 से मिला. जुर्माना के लिए पुलिस अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारियों व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को अधिकार दिया गया. लेकिन तमाम व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही है. ऐसा नहीं है कि इन अधिकारियों को इन करतूतों की जानकारी नहीं है, या अधिकारियों की नजर इन पर नहीं पड़ती है. नजर तो पड़ती है, लेकिन बंद शीशे में ये अधिकारी जान कर भी अनजान बने रहते हैं.फोटो – कोटपा 20- महावीर चौक स्थित मध्य विद्यालय पश्चिम के मुख्य स्थित दुकान फोटो – कोटपा 21- मनोहर हाईस्कूल मुख्य द्वार स्थित दुकान फोटो – कोटपा 22- एमएलटी कॉलेज मुख्य द्वार स्थित दुकान

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें