सहरसा : 30 अप्रैल को मधेपुरा व खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत होने वाले चुनाव को लेकर जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम ने विशेष निर्देश जारी किये है. डीएम ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 17 ख के अनुसार चुनाव के दिन जो भी कोई व्यक्ति निर्वाचन कार्य के दौरान बाधा उत्पन्न करेंगे या किसी भी प्रत्याशी या उनके समर्थकों द्वारा किसी भी मतदाता को उसके अधिकार से वंचित करने को लेकर उसपर दबाव देंगे.
ऐसे लोगों पर सुसंगत धारा के तहत सख्त कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर प्रतिबद्ध निर्वाचन आयोग वैसे हर व्यक्ति पर नजर बनाये हुए है, जो वोटरों को प्रलोभन या किसी वस्तु के लोभ लालच या नकद राशि का प्रलोभन देकर उसे प्रेरित करेंगे. वे इस दंड के तहत सजा के हकदार होंगे.
इसके अलावे धारा 171 ग के अनुसार कोई व्यक्ति अभियर्थी या निर्वाचक को व्यक्तिगत रूप से लांछना, चोट पहुंचाने या धमकी देता है, तो ऐसे लोग इस कानून के तहत एक वर्ष तक के कारावास के सजावार हो सकते हैं. डीएम ने बताया कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए उड़नदस्ता टीम कार्यरत है. जिसकी शिकायत के बाद कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इसके लिए जिला निर्वाची पदाधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार के रिश्वत व डराने धमकाने की जानकारी के लिए शिकायत प्रकोष्ठ गठित किया गया है. उसके लिए कोई भी आवेदक टोल फ्री नंबर 06478-223918 पर फोन कर इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते है.