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गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में इजाफा

जिले में बगैर मान्यता के करीब 700 से अधिक निजी स्कूलों में हो रही पढ़ाई सासाराम शहर : जिले में अवैध रूप से संचालित गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के भरमार से छात्रों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है. अभिभावकों के लिए यह पता लगाना कठिन हो गया है कि कौन मान्यता प्राप्त स्कूल […]

जिले में बगैर मान्यता के करीब 700 से अधिक निजी स्कूलों में हो रही पढ़ाई
सासाराम शहर : जिले में अवैध रूप से संचालित गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के भरमार से छात्रों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है. अभिभावकों के लिए यह पता लगाना कठिन हो गया है कि कौन मान्यता प्राप्त स्कूल है और कौन नहीं. बड़ी बात तो यह है कि ऐसे विद्यालयों की फीस भी मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट स्कूलों की तरह ही निर्धारित है.
जो आम आदमी की पहुंच से काफी अधिक है. इन स्कूलों के तामझाम व आडंबर में फंस कर मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग अपने पाल्यों का नामांकन तो करा ले रहे हैं, लेकिन धरातल पर देखा जाये तो ऐसे विद्यालयों के पास न तो कुशल शिक्षक है और न ही अन्य संसाधन. गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में विभागीय अधिकारियों की कृपा से बेधड़क टीन-टप्पर व मड़ही में संचालित हो रहे है.
जिले के 256 विद्यालय ही निबंधित: विभागीय आंकड़ों के अनुसार जिले में फिलहाल एक हजार से अधिक निजी विद्यालय संचालित हो रहे हैं. इसमें अब तक 256 स्कूलों का ही निबंधन हो पाया है. विभागीय अधिकारी के सुस्ती के कारण शिक्षा के अधिकार अधिनियम के विरुद्ध शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बेधड़क गैर मान्यता प्राप्त व अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं. इससे शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा हो रहा है. गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर नकेल कसने के लिए विभाग द्वारा कोई अभियान भी नहीं चलाया जा रहा है.
स्कूलों में सुविधाओं का अभाव
अधिकतर स्कूलों में नामांकित छात्रों को बेहतर सुविधांए नहीं मिल रही है. स्कूल प्रबंधन शिक्षा के अधिकार अधिनियम को ताक पर रख बिना मान्यता के ही स्कूलों का संचालन कर रहे हैं. जिले में कई ऐसे निजी स्कूल हैं जो तंग कमरें व बगैर निबंधन के चल रहे हैं. इससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है. जबकि, फीस, किताब, ड्रेस व अन्य सुविधाओं के नाम उनका शोषण किया जाता है.
बगैर रजिस्ट्रेशनवाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त नहीं करने वाले स्कूलों के मालिकों को 30 सितंबर तक आवेदन कर निबंधन कराने का निर्देश दिया गया है. कुछ स्कूलों के निबंधन के लिए आवेदन कार्यालय में आये हैं. उक्त तिथि तक जिस स्कूल का आवेदन प्राप्त नहीं होगा. उन पर कार्रवाई होगी़
अवधेश कुमार सिंह, डीपीओ, सर्व शिक्षा

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