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हत्या के चार अभियुक्तों को 10 साल की कैद
सासाराम (कोर्ट). द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार पांडेय की अदालत ने सत्र वाद संख्या 17/90 में हत्या के चार अभियुक्तों बहादुर चौधरी, हरिहर चौधरी शिवशंकर चौधरी बिंदेश्वर चौधरी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया. विदित हो कि नटवार थाना कांड संख्या 62/87 के […]
सासाराम (कोर्ट). द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार पांडेय की अदालत ने सत्र वाद संख्या 17/90 में हत्या के चार अभियुक्तों बहादुर चौधरी, हरिहर चौधरी शिवशंकर चौधरी बिंदेश्वर चौधरी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया.
विदित हो कि नटवार थाना कांड संख्या 62/87 के सूचक श्रीपति चौधरी द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार चार नवंबर 1987 को सभी अभियुक्त सूचक के घर पर जान मारने की नीयत से एक जुट हो कर लाठी डंडा से लैस हो कर हमला कर दिये थे. परिवार के अन्य सदस्य के साथ साथ सूचक की मां लखमीना देवी गंभीर रूप से घायल हो गयी थी. इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गयी. घटना का कारण पुरानी रंजिश बतायी जाती है.
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