लूट के आरोपित को कोर्ट से नहीं मिली जमानत

Published at :06 May 2016 8:21 AM (IST)
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लूट के आरोपित को कोर्ट से नहीं मिली जमानत

सासाराम (कोर्ट) : सीजेएम अली अहमद की अदालत ने लूट के आरोपित नगर थानाक्षेत्र के आलमगंज निवासी मुकेश कुमार उर्फ बाबू की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. सासाराम के कबीरगंज निवासी संदीप कुमार ने थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में कहा था कि 21 जनवरी, 2016 की शाम को वह चंदतन शहीद […]

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सासाराम (कोर्ट) : सीजेएम अली अहमद की अदालत ने लूट के आरोपित नगर थानाक्षेत्र के आलमगंज निवासी मुकेश कुमार उर्फ बाबू की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. सासाराम के कबीरगंज निवासी संदीप कुमार ने थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में कहा था कि 21 जनवरी, 2016 की शाम को वह चंदतन शहीद पीर पहाड़ी के पास क्रिकेट खेलने गये थे.
उसी समय तीन लड़के मुंह बांधे आये व नाम पता पूछते हुए पिस्टल सटा कर सूचक व उसके साथ रत्नाकर कुमार का मोबाइल लूट लिये.
जमानत अर्जी खारिज : सीजेएम कोर्ट ने जानलेवा हमले के आरोपित मुफस्सिल थाना के धनकाढ़ा निवासी गोवर्धन यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. नगर थाना क्षेत्र के आलमगंज निवासी राज नारायण सिंह ने मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. चार मई 2015 को सूचक अपने जमीन की घेराबंदी करा रहे थे. उसी समय उन पर जानलेवा हमला हुआ था.
न्यायिक हिरासत में गया जेल : सीजेएम कोर्ट में गुरुवार को नगर थाना क्षेत्र के गौरक्षणी निवासी राजीव तिवारी ने आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी दाखिल की थी. न्यायालय द्वारा अभियुक्त की अर्जी को खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया गया. एक पुराने मामले में 2012 से ही उनका बेल बॉड खंडित था.
अगरेर थानाध्यक्ष से मांगा जांच प्रतिवेदन : अगरेर थाना के मौडिहां निवासी राजनाथ राम ने सीजेएम कोर्ट में गुरुवार को परिवाद दाखिल किया. परिवाद में नोखा (बघैला) के पचपोखरी निवासी काशी राम सहित छह लोगों को नामजद किया गया है. इसमें शादी के सिलसिले में धोखाधड़ी व चोरी का आरोप लगाया गया है. कोर्ट द्वारा मामले पर सुनवाई करते हुए अगरेर थानाध्यक्ष से जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी है.
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