सासाराम सदर : अभी तो बालू खनन पर रोक लगी है, लेकिन जब रोक हटेगा तो जो वाहन बालू लोड कर जायेंगे उनको पूरी तरह ढंक के जाना होगा़ अभी भी जो वाहन बालू,मिट्टी, ईंट सहित अन्य सामग्री लोड कर जा रहे होंगे उनको इसका पालन करना होगा़ एेसा नहीं करने पर पकड़े जाने या गिरफ्तारी होगी और मुकदमा भी चलेगा. जिला खनन पदाधिकारी सह विशेष कार्य पदाधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि यातायात के नियमानुसार खनन के काम करने होगे. खनन लदे वाहनों को ढक के चलना होगा.
वाहन पर यदि त्रिपाल से नहीं ढका हो या बालू से पानी टपकता हो तो ऐसे में कार्रवाई की जायेगी. एसी स्थिति में बदोस्तधारियों व वाहन मालिक व वाहन चालक पर प्राथमिकी होगी. उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है. उन्होंने कहा कि अवैध खनन के प्रति कोई लापवाही बर्दास्त नही होगी. जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि खनन के जुड़े सभी पदार्थ जो परिचालन करने से डस्ट फैलते हैं को ढक कर ही ले जाना है.