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दुष्कर्मी अपहर्ता को 10 वर्ष की कैद व 30 हजार जुर्माना

पूर्णिया कोर्ट : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हौसिला प्रसाद त्रिपाठी ने नाबालिग के अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में मधेपुरा जिले के मुरलीगंज वार्ड नंबर 10 निवासी नरेश कुमार शर्मा को 10 वर्ष की कठोर सजा सुनायी है. वहीं 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. मामला दो वर्ष पुराना है. इसके लिए […]

पूर्णिया कोर्ट : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हौसिला प्रसाद त्रिपाठी ने नाबालिग के अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में मधेपुरा जिले के मुरलीगंज वार्ड नंबर 10 निवासी नरेश कुमार शर्मा को 10 वर्ष की कठोर सजा सुनायी है. वहीं 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. मामला दो वर्ष पुराना है. इसके लिए स्पेशल केस नंबर 35/16(पोक्सो) के तहत विचारण किया गया था. मामले की सूचिका भवानीपुर निवासी जयमाला देवी थी, जो पीड़िता नाबालिग लड़की की मां है. जिन्होंने मामले में भवानीपुर थाना कांड संख्या 240/15 अंतर्गत धारा 363/366 ए तथा 376 भारतीय दंड विधान तथा 4 पोक्सो के तहत मामला दर्ज करवाया था.

प्राथमिकी के अनुसार सूचिका की लड़की बहियार से वापस आ रही थी कि रास्ते में अभियुक्त नरेश कुमार शर्मा अपनी बाइक पर जबरन बैठा दिया व वहां से फरार हो गया. वाकया को पीड़ित नाबालिग के भाई ने आंखों से देखा व अपनी मां को फोन से सूचना दी. लड़की की मां जो मुकदमा की सूचिका है, वह अपने ट्रैक्टर का पार्ट्स खरीदने स्थानीय बाजार गयी हुई थी. बाद में खोजबीन के दौरान आरोपित, जो एक प्राइवेट स्कूल में चालक का काम करता था, उसके कमरे से उक्त नाबालिग को बरामद किया गया.
मामले का विचारण न्यायालय में अभियोजन पक्ष के तरफ से निर्मला रानी साहा ने छह गवाहों को प्रस्तुत कर सबों का साक्ष्य करवाया और न्यायालय ने आरोपित को अपहरण एवं दुष्कर्म का दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनायी.

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