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रूपम दुष्कर्म मामले में विपिन राय को 10 वर्ष की सजा
पूर्णिया कोर्ट : तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मो अजाजउद्दीन ने गुरुवार को दुष्कर्म के आरोपी विपिन राय को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनायी है. आर्थिक दंड नहीं देने की स्थिति में सजा की अवधि छह माह बढ़ा दी जायेगी. आर्थिक दंड भुगतान करने पर भुगतान राशि का […]
पूर्णिया कोर्ट : तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मो अजाजउद्दीन ने गुरुवार को दुष्कर्म के आरोपी विपिन राय को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनायी है. आर्थिक दंड नहीं देने की स्थिति में सजा की अवधि छह माह बढ़ा दी जायेगी. आर्थिक दंड भुगतान करने पर भुगतान राशि का 80% पीड़िता को दिया जायेगा. सजा सुनाने से पूर्व विपिन राय को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया.
तीन मार्च को कोर्ट ने किया था दोषी करार
तीन मार्च गुरुवार को दुष्कर्म के आरोपी विपिन राय को न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया था और उन्हें अभिरक्षा में लेकर केंद्रीय कारा भेज दिया गया था. मामला विधायक राजकिशोर केसरी के हत्यारोपी के साथ हुए दुष्कर्म से संबंधित है. यह मामला छह वर्ष पूर्व का है. एक निजी स्कूल की संचालिका रूपम पाठक ने केहाट थाना में 28 मई 2010 को विधायक राजकिशोर केसरी तथा उसके सहायक विपिन राय पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कांड संख्या 182/2010 दर्ज कराया था. हालांकि पुलिस ने 31 अगस्त 2010 को मामले को असत्य करार दिया था. पुन: इस मामले में रूपम पाठक ने न्यायालय में अधिवक्ता के द्वारा विरोध पत्र 16 सितंबर 2010 को दायर किया था. जिसके बाद मामले की सुनवाई 25 मार्च 2011 से आरंभ हुई थी.
तीन मार्च को कोर्ट ने किया था दोषी करार : तीन मार्च गुरुवार को दुष्कर्म के आरोपी विपिन राय को न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया था और उन्हें अभिरक्षा में लेकर केंद्रीय कारा भेज दिया गया था. मामला विधायक राजकिशोर केसरी के हत्यारोपी के साथ हुए दुष्कर्म से संबंधित है. यह मामला छह वर्ष पूर्व का है.
एक निजी स्कूल की संचालिका रूपम पाठक ने केहाट थाना में 28 मई 2010 को विधायक राजकिशोर केसरी तथा उसके सहायक विपिन राय पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कांड संख्या 182/2010 दर्ज कराया था.
हालांकि पुलिस ने 31 अगस्त 2010 को मामले को असत्य करार दिया था. पुन: इस मामले में रूपम पाठक ने न्यायालय में अधिवक्ता के द्वारा विरोध पत्र 16 सितंबर 2010 को दायर किया था. जिसके बाद मामले की सुनवाई 25 मार्च 2011 से आरंभ हुई थी.
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