पूर्णिया : अपर सत्र न्यायाधीश पंचम हौसिला प्रसाद त्रिपाठी ने 28 वर्ष पुराने मामले में सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव तथा राजेश यादव व केशव यादव को रिहा कर दिया है. मामला सत्रवाद संख्या 478/89 से जुड़ा है. मामले के सूचक अशोक कुमार सिंह ने केहाट थाना में कांड संख्या 317/88 धारा 395 के तहत दर्ज कराया था. सूचक ने बताया था कि वह भाड़े की जीप चलाता है. पूर्णिया में गिरजा चौक पर पिस्तौल की नोक पर जीप का अपहरण कर लिया गया था.
मामले में सूचक सहित एक गवाह ने घटना का समर्थन नहीं किया. इस आधार पर श्री यादव को बरी कर दिया गया. वहीं दूसरी ओर अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 05 हौसिला प्रसाद त्रिपाठी ने सत्रवाद संख्या 421/97 में सांसद पप्पू यादव तथा अन्य 03 कमलदेव प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिंह तथा विजय कुमार सिन्हा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 324, 109, 147, 148 तथा 149 में एवं विस्फोटक निरोध अधिनियम की धारा 3/4 में आरोप का गठन किया गया है.
मामला 30 वर्ष पुराना है. उस वक्त श्री यादव पर केहाट थाना कांड संख्या 11/86 दर्ज किया गया था. एफआइआर में नाजायज मजमा लगा कर जान मारने की नीयत से बम फेंक कर जख्मी करने का आरोप लगाया गया था. आरोप गठन होने के बाद अब इस मामले में श्री यादव को ट्रायल का सामना करना पड़ेगा.