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पंचायत चुनाव : लागू होगा नया आरक्षण रोस्टर, फिर भी रहेगा प्रतिनिधत्वि का अवसर

पंचायत चुनाव : लागू होगा नया आरक्षण रोस्टर, फिर भी रहेगा प्रतिनिधित्व का अवसर पूर्णिया. पंचायत चुनाव 2016 में प्रतिनिधित्व का अवसर तलाश रहे लोगों के लिए अच्छी खबर आयी है. आरक्षण रोस्टर में बदलाव के बाद भी लोगों को प्रतिनिधित्व का मौका मिल सकता है. बस संबंधित व्यक्ति को क्षेत्र व पद की दावेदारी […]

पंचायत चुनाव : लागू होगा नया आरक्षण रोस्टर, फिर भी रहेगा प्रतिनिधित्व का अवसर पूर्णिया. पंचायत चुनाव 2016 में प्रतिनिधित्व का अवसर तलाश रहे लोगों के लिए अच्छी खबर आयी है. आरक्षण रोस्टर में बदलाव के बाद भी लोगों को प्रतिनिधित्व का मौका मिल सकता है. बस संबंधित व्यक्ति को क्षेत्र व पद की दावेदारी बदलनी होगी. इसके बाद वह जिले और प्रखंड में कहीं से भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं. आरक्षण रोस्टर का प्रभाव पड़ने पर नेता दूसरे क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं. बिहार पंचायती राज अधिनियम की धारा 135 के तहत इसमें यह प्रावधान किया गया है. 10 साल के लिए बदलेगा आरक्षण रोस्टरपंचायत निर्वाचन 2016 में प्रतिनिधित्व का आरक्षण रोस्टर सभी सीटों के लिए बदला जायेगा. नये रोस्टर के निर्माण की प्रक्रिया प्रखंड व अनुमंडल कार्यालय में जारी है. नया रोस्टर अगले 10 सालों के लिए सभी सीटों पर प्रभावी होगा. इसी के अनुरूप जिले में कुल 7573 सीटों पर चुनाव होंगे. चुनाव की संभावित तिथि मार्च-अप्रैल बतायी जा रही है. इससे पूर्व 02 फरवरी को जिले का आरक्षण रोस्टर का आखिरी प्रारूप सामने आ जायेगा. फिलहाल प्रखंड कार्यालयों में वार्ड सदस्य व पंच के पद पर होने वाले चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर तैयार किया जा रहा है. वही जिला स्तर पर मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के पद के लिए रोस्टर तैयार किया जा रहा है. कोई भी व्यक्ति आजमा सकता है दांवजिले में पंचायत निर्वाचन के दौरान कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधित्व के लिए दांव आजमा सकता है. केवल वह ऐसा प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए जो किसी आरोप में बीते पांच वर्षों में निष्कासित हुआ हो. बिहार पंचायती राज अधिनियम की धारा 135 के तहत वैसे सभी व्यक्ति जो किसी पंचायत के किसी वार्ड की मतदाता सूची में शामिल है, उसे पंचायत सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है. इसके अलावा किसी व्यक्ति का नाम प्रखंड के किसी भी पंचायत की मतदाता सूची में शामिल है तो वह किसी भी पंचायत में मुखिया, सरपंच या पंचायत समिति सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने का अधिकारी है. जिले में गठित मतदाता सूची में नाम अंकित रहने पर व्यक्ति किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य के पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकारी है. जाहिर है आरक्षण रोस्टर का प्रारूप बदलने के बावजूद लोगों के पास प्रतिनिधित्व के अवसर उपलब्ध रहेगा. 7573 पदों के लिए होगा चुनावपंचायत निर्वाचन 2016 के तहत जिले के 246 पंचायतों में कुल 7573 पदों के लिए चुनाव कराये जायेंगे. जिसमें 246 मुखिया व सरपंच, 3354 वार्ड सदस्य व पंच, 339 पंचायत समिति सदस्य तथा 34 जिला परिषद सदस्य शामिल हैं. मतदान के लिए सभी पंचायतों में वार्डवार मतदान केंद्र स्थापित किये जायेंगे. बनमनखी में सबसे अधिक 883 पदों के लिए चुनाव होंगे, यहां सर्वाधिक 27 पंचायत हैं. जबकि सबसे कम श्रीनगर प्रखंड में 273 पदों के लिए चुनाव होगा, यहां केवल 09 पंचायत हैं. पंचायत चुनाव में प्रखंडवार निर्धारित पद प्रखंड- मुखिया/सरपंच- वार्ड सदस्य/पंच- पंसस- जिला परिषद- कुल पद पूर्णिया पूर्व- 14 – 182 – 19 – 03 – 414केनगर 18 – 257 – 26 – 03 – 579श्रीनगर 09 – 121 – 12 – 01 – 273जलालगढ़ 10 – 127 – 13 – 01 – 288 कसबा 13 – 166 – 17 – 02 – 377बनमनखी 27 – 393 – 39 – 04 – 883धमदाहा 26 – 360 – 36 – 04 – 812बीकोठी 19 – 247 – 25 – 02 – 559रूपौली 20 – 284 – 28 – 03 – 639भवानीपुर 14 – 185 – 19 – 02 – 419बायसी 17 – 245 – 25 – 02 – 551बैसा 16 – 215 – 22 – 02 – 486अमौर 25 – 325 – 33 – 03 – 736डगरूआ 18 – 247 – 25 – 02 – 557——————————————————कुल 246 – 3354 – 339 – 34 – 7573प्रखंड व जिला स्तर पर तैयार हो रहा आरक्षण रोस्टरपंचायत निर्वाचन 2016 को लेकर प्रखंड व जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर को तैयार किया जा रहा है. प्रखंड कार्यालय में बीडीओ की अध्यक्षता में पंच च वार्ड सदस्य के पद के लिए रोस्टर तैयार किया जा रहा है. वही इसका पर्यवेक्षण जिला प्रशासन द्वारा पर्यवेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त वरीय उप समाहर्ता कर रहे हैं. प्रखंड स्तर पर तैयार रोस्टर को अनुमंडल स्तरीय समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए भेजा जायेगा. जहां संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता में गठित समिति इसकी जांच करेगी. समिति में संबंधित अनुमंडल के डीसीएलआर, कार्यपालक दंडाधिकारी व सहायक निर्वाचन पदाधिकारी को शामिल किया गया है. अनुमंडल स्तरीय समिति के अनुमोदन के आधार पर जिला स्तरीय समिति इसकी जांच करेगी. अपर समाहर्ता डा रवींद्र नाथ की अध्यक्षता में गठित समिति इसकी जांच कर जिलाधिकारी के स्वीकृति के लिए अनुमोदन करेगी. जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से नया रोस्टर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जायेगा. जिला स्तरीय समिति में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी रामलला प्रसाद सिंह, जिला पंचायती राज पदाधिकारी कुमार विवेकानंद व वरीय उप समाहर्ता अजय कुमार ठाकुर को सदस्य बनाया गया है. जिला स्तरीय समिति ही मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के पद के लिए भी आरक्षण रोस्टर तैयार कर रही है. यह सारी प्रक्रिया 02 फरवरी के पूर्व ही पूरी कर ली जायेगी. 02 फरवरी को रोस्टर के नये प्रारूप का प्रकाशन होगा. टिप्पणी -प्रखंड व जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर तैयार किया जा रहा है. रोस्टर निर्माण में काफी सतर्कता बरती जा रही है. आयोग के निर्देशानुसार लोग प्रतिनिधित्व के लिए अपना दावा पेश कर सकेंगे. कुमार विवेकानंद, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, पूर्णियाफोटो : 19 पूर्णिया 2 एवं 06परिचय : 02- कुमार विवेकानंद, जिला पंचायती राज पदाधिकारी06- सांकेतिक तसवीर

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