डीएम ने अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का पढ़ाया पाठ

Updated at : 12 Mar 2019 1:37 AM (IST)
विज्ञापन
डीएम ने अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का पढ़ाया पाठ

पूर्णिया : निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी प्रदीप कुमार झा की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक बैठक हुई. बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उपस्थित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी को चुनाव आदर्श आचार संहिता का पाठ पढ़ाया तथा इससे संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये. डीएम […]

विज्ञापन
पूर्णिया : निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी प्रदीप कुमार झा की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक बैठक हुई. बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उपस्थित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी को चुनाव आदर्श आचार संहिता का पाठ पढ़ाया तथा इससे संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये.
डीएम ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आदर्श आचार संहिता के अक्षरश: अनुपालन के साथ ही निष्पक्ष होकर चुनाव संबंधी दायित्वों का निर्वाहन करने की हिदायत दी.
उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को संवेदनशील व क्रिटकल मतदान केन्द्रों की मैपिंग कार्य पूरा करने के साथ -साथ मतदान केन्द्रों पर आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, मतदान केन्द्र लेखन आदि कार्यो का निष्पादन आगामी दो दिनों में पूरा करने का निर्देश दिया.
पुलिस अधीक्षक विशाल शर्मा ने विधि व्यवस्था बनाये रखने पर सभी पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सभी थानाध्यक्षों को शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का सत्यापन कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया.
बैठक में उप विकास आयुक्त अमन समीर, अपर समाहर्ता मो. तारिक इकवाल, नगर आयुक्त विजय कुमार सिंह, सदर एसडीओ विनोद कुमार, धमदाहा राजेश्वरी पांडेय, बनमनखी व बायसी एसडीओ,सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी अनिरुद्ध प्रसाद यादव, सभी बीडीओ, सभी सीओ,सभी थानाध्यक्ष सहायक अभियंता तथा डीआरसीसी के पदाधिकारी मौजूद थे.
आदर्श आचार संहिता के नियमों का होगा अक्षरश: पालन : भारतीय दंड संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध को करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं रहेंगे.
कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल अथवा संगठन किसी प्रकार का पोस्टर,पर्चा,आलेख,फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध आपत्ति जनक पर्चा आलेख फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो. कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं सांप्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे.
किसी भी व्यक्ति,राजनीतिक दल,संगठन,मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी प्रकार का प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे. प्रदूषण फैलाने वाले सामग्रियों का इस्तेमाल राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा. किसी भी राजनीतिक दल,व्यक्ति,संगठन के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अन्य निदेश के विपरित कार्य नहीं किया जायेगा.
इन स्थानों पर नियम नहीं रहेंगे प्रभावी : जिला दंडाधिकारी द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन के अवसर पर निर्गत किये जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निदिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने, शस्त्र जमा करने व शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा.
पूर्व अनुमति प्राप्त सभा,जुलूस,शादी,बारात पार्टी,शव यात्रा,हाट-बाजार,अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालयों, महाविद्यालयों में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी व पुलिस बल पर लागू नहीं होगा. प्रत्याशी को तीन वाहन रखने की अनुमति होगी.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन