प्रशासनिक स्तर पर ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को भेजा गया है नोटिस: जिला जज
Advertisement
अधिक से अधिक मामले निष्पादित होने की उम्मीद
प्रशासनिक स्तर पर ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को भेजा गया है नोटिस: जिला जज सम्मानित हुए डीएम व एसपी पूर्णिया कोर्ट : 10 फरवरी को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण गोपाल द्विवेदी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में बुधवार को बैठक हुई. बैठक में डीएम प्रदीप […]
सम्मानित हुए डीएम व एसपी
पूर्णिया कोर्ट : 10 फरवरी को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण गोपाल द्विवेदी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में बुधवार को बैठक हुई. बैठक में डीएम प्रदीप कुमार झा, एसपी निशांत कुमार तिवारी, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अवधेश कुमार, लोक अदालत के सचिव कृष्ण गोपाल एवं सभी न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित थे. इसमें ज्यादा से ज्यादा मुकदमों को समझौता के आधार पर समाप्त करने के मुद्दे के सभी पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया. गौरतलब है कि 9 दिसंबर 2017 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बिहार में पूर्णिया को वरीयता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था. इसके लिए जिला जज के द्वारा डीएम तथा एसपी को उनके सराहनीय प्रयास के लिए प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया.
जिला जज ने बताया कि इस बार भी प्रशासनिक स्तर पर ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को नोटिस निर्गत किया गया है. उम्मीद जतायी की इस बार भी आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मुकदमों का निष्पादन संभव हो सकेगा. लोक अदालत के सचिव ने बताया कि न्यायालय के द्वारा करीब 2 हजार मामलों में पक्षकारों को नोटिस भेजा गया है. प्रशासन के माध्यम से थाना द्वारा 6 हजार नोटिस भेजा गया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि करीब-करीब हजार मामले बिजली से संबंधित है.
इस राष्ट्रीय अदालत में सभी प्रकार के समनीय मुकदमे चाहे वे आपराधिक हो या दीवानी, राजस्व, बिजली विभाग के चोरी के मामले, बैंक लोन, मनरेगा, टेलीफोन अथवा क्लेम केस, पति-पत्नी के बीच के मुकदमे में मामले इत्यादि मामलों को बिना किसी देर व परेशानी के आसानी से समाप्त किये जा सकेंगे. ऐसे लोग जिनके पास किसी प्रकार का नोटिस नहीं पहुंचा है और उनके नाम उक्त प्रकार के मुकदमें हैं वे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पास अपना आवेदन दे कर अथवा 7549428996 पर संपर्क कर अपनी बात रख कर आगामी 10 फरवरी को लोक अदालत में आकर अपना मुकदमा समाप्त करवा सकेंगे.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement