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पूर्णिया : शराब मामले में “70 हजार रिश्वत लेनेवाला जमादार गया जेल

पूर्णिया कोर्ट : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कन्हैया अमरेशनाथ मिश्र चौधरी ने जानकीनगर के सहायक अवर निरीक्षक शैलेंद्र कुमार को जानकीनगर थाना कांड संख्या 100/17 के मामले में न्यायिक हिरसात में भेज दिया है. शैलेंद्र पर शराब मामले में रिश्वत लेने का आरोप तय हो चुका है. इस मामले में आरोपित ने उच्च न्यायालय में […]

पूर्णिया कोर्ट : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कन्हैया अमरेशनाथ मिश्र चौधरी ने जानकीनगर के सहायक अवर निरीक्षक शैलेंद्र कुमार को जानकीनगर थाना कांड संख्या 100/17 के मामले में न्यायिक हिरसात में भेज दिया है. शैलेंद्र पर शराब मामले में रिश्वत लेने का आरोप तय हो चुका है. इस मामले में आरोपित ने उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया. इसके बाद शैलेंद्र ने आत्मसमर्पण किया और उसे जेल भेज दिया गया. घटना 20 फरवरी 2017 की है. रात्रि गश्ती के दौरान अवर निरीक्षक ने एक अज्ञात ऑटो से शराब

पूर्णिया : शराब मामले…
सहित बोरा और मोबाइल फोन बरामद किया था. बरामद मोबाइल से जो अंतिम कॉल किया था वह थाना क्षेत्र के चांदपुर भंगहा टपराटोला निवासी भजेंद्र यादव का था. अवर निरीक्षक ने भजेंद्र यादव को बुलाकर शराब का मालिक बताते हुए मामले को रफादफा करने के लिए एक लाख रुपये की मांग की.
आनन-फानन में डर कर भजेंद्र के परिजनों ने 70 हजार रुपये जमा किया और उक्त अवर निरीक्षक को दिया. पुलिस के चंगुल से निकलने के बाद पीड़ित भजेंद्र ने एसडीपीओ को पूरे मामले की लिखित जानकारी दी. इस मामले में तत्कालीन प्रभारी एसपी मीनू कुमारी ने मामले की जांच एसडीपीओ को सौंपा. जिन्होंने मामले की जांच करते हुए मामले को सही बताया. एसडीपीओ ने अपने रिपोर्ट में बताया कि 20 फरवरी 2017 को शराब सहित बोरा बरामद किया गया.
इसकी प्राथमिकी व बरामदगी की सूचना 24 फरवरी 17 को रात 09:30 बजे दी गयी और अज्ञात व्यक्ति को आरोपित बनाया गया. रिश्वत 70 हजार लेने की बात की भी पुष्टि हुई. इस आशय की जांच रिपोर्ट जब पुलिस अधीक्षक को प्राप्त हुई तो एसपी ने तत्काल प्रभाव से सहायक अवर निरीक्षक शैलेंद्र कुमार को सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित करने का आदेश दिया तथा उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने का मौखिक आदेश भी दिया. जिसके फलस्वरूप मामला दर्ज हुआ.

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