परिवहन कार्यालय का चक्कर लगाना होगा बंद, ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी ऑनलाइन हो सकेगा रिन्युअल...

Author : Prabhat Khabar News Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 04 Oct 2020 9:30 AM

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पटना: ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी का रिन्युअल अगले वर्ष से आधार पहचान के अनुसार ऑनलाइन भी होगा. बीते अगस्त में केंद्रीय राजमार्ग व परिवहन मंत्रालय ने आइटी मंत्रालय से आधार पहचान के आधार पर सभी भारतीय नागरिकों को डीएल और आरसी के रिन्युअल की सुविधा देने का आग्रह किया था. आइटी मंत्रालय के एक अद्यतन अधिसूचना के अनुसार अब ऐसी व्यवस्था कर ली गयी है कि अपने आधार नंबर के आधार पर लोग लर्नर लाइसेंस, डीएल, वाहनों का आरसी और उनके पता में बदलाव कर सकेंगे.

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पटना: ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी का रिन्युअल अगले वर्ष से आधार पहचान के अनुसार ऑनलाइन भी होगा. बीते अगस्त में केंद्रीय राजमार्ग व परिवहन मंत्रालय ने आइटी मंत्रालय से आधार पहचान के आधार पर सभी भारतीय नागरिकों को डीएल और आरसी के रिन्युअल की सुविधा देने का आग्रह किया था. आइटी मंत्रालय के एक अद्यतन अधिसूचना के अनुसार अब ऐसी व्यवस्था कर ली गयी है कि अपने आधार नंबर के आधार पर लोग लर्नर लाइसेंस, डीएल, वाहनों का आरसी और उनके पता में बदलाव कर सकेंगे.

अगले वर्ष से यह सुविधा लोगों को मिल पायेगी

हलांकि जिला परिवहन कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि यह सुविधा मिलने में अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ऐसी सुविधा शुरू करने के लिए सभी डीएल या आरसी धारकों को अपना आधार नंबर अपने लाइसेंस के साथ लिंक कराना होगा. इसमें कम से कम चार-पांच महीने लगेंगे. ऐसे में अगले वर्ष से ही यह सुविधा लोगों को मिल पायेगी.

लोगों को नहीं लगाना पड़ेगा डीटीओ का चक्कर

एक बार में केवल 15 वर्ष के लिए डीएल बनने से हर व्यक्ति को, जो वाहन चलाता है उसे डीएल रिन्युअल के लिए अपने जीवनकाल में कई बार परिवहन कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है. 40 साल से अधिक उम्र होने की स्थिति में केवल पांच वर्ष के लिए डीएल का रिन्युअल होता है. ऐसे में बढ़ती उम्र के साथ लोगों को डीटीओ का और भी अधिक चक्कर लगाना पड़ता है और दलालों का सहारा भी लेना पड़ता है. लेकिन अब ऑनलाइन यह सुविधा मिल जाने से भविष्य में उन्हें बार-बार यह परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी.

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Posted By: Thakur Shaktilochan Shandilya

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